कवर्धा, 16 जुलाई 2021। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं नियंत्रण में रखने के लिए विभिन्न प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सिनेमा हाल, थिएटर एवं ग्रंथालय को अपने प्रचलित समय पर कोविड-19 गाइड लाइन का पालन की शर्त पर संचालन की अनुमति प्रदान की है। जारी आदेश के अनुसार सिनेमा हॉल, थिएटर एवं ग्रंथालय का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से होगा।