रायपुर 28 जून 2021. राजधानी रायपुर के बाद गरियाबंद और सूरजपुर कलेक्टर द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये जिले में स्थित सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, पार्क (उद्यान), थीम पार्क, वाटर पार्क, स्टेडियम/स्पोर्टस काम्पलेक्स, को विभिन्न शर्तो के अधीन संचालन हेतु आदेश जारी किया है।
सिनेमा हॉल और थियेटर का संचालन कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियो के साथ ही किया जा सकेगा
रात 8 बजे तक खुले जा सकेंगे सभी स्थल
परिसर के बाहर, पार्किंग स्थल, लॉबी, वॉशरूम में सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए
सभी शासकीय, निजी ऑफिसों और दुकानों को जहां सभी का टीकाकरण हो चुका है वहां बाहर सूचना चिपकाना अनिवार्य होगा.