CG बिग न्यूज़ IPS जीपी सिंह की गिरफ्तारी रोक :-सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक……छत्तीसगढ़ सरकार से भी माँगा जवाब…..आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का केस है IPS जीपी सिंह पर दर्ज……

 

डेस्क :- निलंबित ADGP जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। CJI एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ राजद्रोह - भ्रष्टाचार के मामले में 4 हफ्तों तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मामले में छत्तीसगढ़ सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है।

 

 

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दरअसल, ACB के पूर्व चीफ जीपी सिंह के सरकारी बंगले समेत 15 ठिकानों पर ACB और EOW की छापेमारी में बेहिसाब आय से अधिक संपत्ति और कुछ दस्तावेज मिले थे। इसमें सरकार के खिलाफ बातें लिखी गई थीं, जिसके बाद में सरकार ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति समेत राजद्रोह का मामला दर्ज किया था।

 

 

सिंह ने दोनों मामलों में राहत पाने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में सिंह ने कहा था कि उन्हें राज्य सरकार के अधीन किसी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए पूरे मामले को किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे की CBI को सौंपना चाहिए। साथ ही उन्होंने दोनों मामलों में अग्रिम राहत पाने के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किए थे, जिन्हें बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

 

 

 

पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में यह बहुत परेशान करने वाली प्रवृत्ति है और पुलिस विभाग भी इसके लिए जिम्मेदार है। जब कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है तो पुलिस अधिकारी उस (सत्तारूढ़) पार्टी का पक्ष लेते हैं। फिर जब कोई दूसरी नई पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इसे रोकने की आवश्यकता है। 

 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्तों के भीतर दो अलग-अलग याचिकाओं पर जवाब देने का भी निर्देश दिया और इस दौरान पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। निलंबित पुलिस अधिकारी की ओर से वरिष्ठ वकील एफ एस नरीमन और विकास सिंह पेश हुए और राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी तथा राकेश द्विवेदी पेश हुए।



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