बलौदाबाजार कलेक्टर ने लॉक डाउन के संबंध में जारी किया आदेश.......जनिये दुकानों के खुलने बंद होने का समय.....विवाह-अन्योष्टि में कितने व्यक्ति की मिली ही अनुमति.... मेर्रिज हाल के लिए करना होगा ये काम..

बलौदाबाजार:-जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने शनिवार सम्पूर्ण जिले को 30 जून प्रातः 6 बजे तक धारा 144 के तहत प्रतिबंधित आदेश जारी किया है।जारी आदेश में:-

•सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला गुमटी, सुपर मार्केट,सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी,बाजार, अनाज मंडी, शो रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम संध्या 7.00 बजे तक (गुमास्ता दिवस को छोड़कर) खुले रहेंगे। किन्तु किसी भी दुकान में कोविङ–19 प्रोटोकॉल जैसे-मास्क, सेनेटाईजर,फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या मीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील कर दिया जावेगा।

•जिले के अंतर्गत सभी कार्यालय में दिनांक 14.जून, सोमवार से सभी श्रेणी के अधिकारियों,कर्मचारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किया जाएगा। आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देशों के पालन की शर्त पर शिथिल किया जाता है। सभी अधिकारी ,कर्मचारी कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित मापदंड का कड़ाई से पालन करेंगे। 

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•टेलीकॉम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय / वर्कशॉप, रेक पाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।

मैरिज हॉल में अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कार्यक्रम के संचालन की अनुमति होगी। जिसमें अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या में ही व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को कोरोना गाइड लाइन का कड़ाई  से पालन अनिवार्य होगा। मैरिज हॉल में कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु मैरिज हॉल सील करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी।

•लोक सेवा केन्द्र,च्वाईस सेंटर प्रातः 07 बजे से सायं 06:00 बजे तक खोले जायेंगे।

•ई-कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी प्रातः 07 बजे से सायं 06.00 बजे तक ही की जा सकेगी।

सभी सरकारी दफ्तर शत प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में आमजन के लिए टोकन व्यवस्था के साथ खुलेंगे।

• विवाह-अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अधिकतम 10 व्यक्तियों की शामिल होने की अनुमति दी गई है।

•सभी दुकाने गुमास्ता दिवस को बंद रहेगी ।

•प्रतिदिन शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लॉक डाउन रहेगा।

 

 



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