Bank Transaction : इस लिमिट से ज्यादा कैश निकालने पर देना होगा टैक्स, जान लें ये नियम...

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नया भारत डेस्क : यदि आप अपने बैंक अकाउंट में पड़े पैसों को कभी भी निकालने के लिए आश्वस्त हैं. तो थोड़ा रुकिए. आजकल हर व्यक्ति का बैंक में खाता होता है. हाल ही में आयकर विभाग ने नियम लागू किए है जिसमें बैंक में कैश निकालने की नई लिमिट जारी की है. अगर आपने बैंक खाते में इस लिमिट से ज्यादा कैश निकालने पर टैक्स देना होगा. तो आइए जानते है नीचे खबर में नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी-

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अगर आप किसी Small Saving Scheme में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत खास है। नए वित्त वर्ष के साथ ही इनकी ब्याज दरें भी अपडेट की गई हैं। इन स्माल सेविंग स्कीम में सुकन्या समृद्धि योजना, NSC भी शामिल हैं। आइये जानते हैं ब्याज दरें और कैलकुलेशन के हिसाब से क्या मिलेगा रिटर्न। (Bank Transaction)

यदि आप अपने बैंक अकाउंट में पड़े पैसों को कभी भी निकालने के लिए आश्वस्त हैं. तो थोड़ा रुकिए. आपको दोबारा से ध्यान देकर पैसा निकालने की योजना बनानी होगी ताकि आप अनावश्यक टैक्स देने से बच जाएं. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितनी रकम बिना टैक्स चुकाए निकाली जा सकती है. तय सीमा से ज्यादा बार पैसे निकालने पर शुल्क भुगतान का नियम सिर्फ एटीएम ट्रांजेक्शन पर ही लागू नहीं होता बल्कि ऐसा ही एक नियम बैंक से पैसे निकालने के लिए भी है. (Bank Transaction)

 कितना कैश निकाल सकते हैं 

लोगों को लगता है कि वो अपने बैंक अकाउंट में से जितना चाहें उतना कैश फ्री में निकाल सकते हैं. मगर, आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक रकम निकालता है तो उसे टीडीएस (TDS) देना पड़ेगा.

हालांकि यह नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है, जिन्होंने लगातार 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है. ऐसे लोगों को किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस से 20 लाख रुपये से अधिक निकलने पर टीडीएस देना पड़ेगा. 

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को राहत 

हालांकि, आईटीआर भरने वालों को इस नियम के तहत ज्यादा राहत मिल जाती है. ऐसे कस्टमर बिना टीडीएस का भुगतान किए बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के खाते से एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक कैश निकाल सकते हैं. (Bank Transaction)

कितना देना पड़ेगा टीडीएस 

इस नियम के तहत यदि आपने एक करोड़ रुपये से ज्यादा अपने बैंक अकाउंट से निकाले तो 2 फीसद की दर से टीडीएस काटा जाएगा. यदि आपने पिछले तीन साल से लगातार आईटीआर फाइल नहीं किया है तो 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी पर 2 फीसद और 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 5 फीसद टीडीएस देना पड़ जाएगा. (Bank Transaction)

एटीएम ट्रांजेक्शन पर पहले से ही है चार्ज

एटीएम से तय लिमिट से ज्यादा बार रुपये निकालने पर बैंक चार्ज वसूलते हैं. आरबीआई ने एक जनवरी, 2022 से ही एटीएम से कैश निकालने पर सर्विस चार्ज बढ़ा दिया था. अब बैंक तय सीमा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर 21 रुपये चार्ज कर रहे हैं. पहले इसके लिए 20 रुपये देने पड़ते थे. (Bank Transaction)



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