बिग CG न्यूज: दुर्ग जिला हुआ अनलॉक... सभी दुकानें खुलेगी... रविवार कंप्लीट लॉकडाउन... नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा... शादी में 50 और दशगात्र में 20 लोगों को इजाजत… देखिए अनलॉक गाइडलाइन.....


दुर्ग 25 मई 2021। दुर्ग भी अनलॉक हो गया है। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। शाम छह बजे के बाद जिले में नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। अनलाॅक के दौरान जिले में सभी दुकाने अब सुबह छह से शाम छह बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। इस दौरान जिले में शराब दुकान, ब्यूटी पार्लर, सेलून, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और माॅल भी चालू  खुले रहेंगे।

 

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वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह एवं होटल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश कमांक 40-3/ 2020- डी. एम. / 1(ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी।

क्लब- रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन / टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन-हाउस डाइनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी। क्लब रेस्टोरेंट्स होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09:00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में -इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

प्रतिदिन संध्या 06.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगें किन्तु गैस एजेंसियाँ टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, दुर्ग द्वारा निर्धारित समयावधि में मा फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।

 

प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल. पी.जी.. पैट शॉप न्यूजपेपर, दुग्ध / फल / सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं / सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।

 

आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है।

 

 

 



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