गरियाबंद। BEO कार्यालय में बिचौलिया बनकर काम कर रहे सहायक ग्रेड 2 को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले कमिश्नर ने बीईओ को भी सस्पेंड कर दिया था। दरअसल छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ब्लाक गरियाबंद ने 25 सितंबर 2024 को आर पी दास विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी उदेराम साहू सहा. ग्रेड 02 के विरूद्ध शिकायत की थी।
एसोसिएशन ने आर्थिक लेनदेन का आरोप लगाते हुए कलेक्टर जिला गरियाबंद को ज्ञापन दिया था। जिसके बाद 26 सितंबर 2024 के तहत 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। प्रकरण की जांच करायी गयी। प्रारंभिक जांच अनुसार उदेराम साहू, सहायक ग्रेड 02 कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद का अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं करना पाया गया।
गरिमाविहीन व्यवहार, विलंबकारी कार्यनीति तथा आर्थिक लेन-देन में बिचौलिए के रूप में संलिप्तता पाये जाने के कारण एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 “क” के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपुर जिला-गरियाबंद नियत किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।