सूरजपुर। सूरजपुर में 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा की सूरजपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 10.06.2021 के रात्रि 12:00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है एवं अति आवश्यक होने पर ही आम जनता को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। समस्त नागरिक अपने घर में ही रहे ताकि जिले में इस गम्भीर महामारी की समस्या का निदान किया जा सके।
उक्त अवधि में सूरजपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। (मेडिकल दुकान संचालक, मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे) पेट्रोल पंप केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में लगे कर्मचारियों (परिचय पत्र देखकर) एवं अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही बिना समय की पाबंदी के खोलने की अनुमति होगी।
दूध और डेयरी उत्पादों की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल दुकान के बाहर सुबह 6:00 बजे से 09:00 बजे तक एवं सायं 05:00 बजे से 08:00 बजे तक दूध विक्रय की अनुमति होगी। खाद, बीज, कीटनाशक कृषि यंत्र / उपकरणों की दुकानों कृषि यंत्रों के मरम्मत की दुकान एवं गोदाम प्रातः 08:00 बजे से सायं 02:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। उर्वरक के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
मोहल्लों में संचालित केवल स्वतंत्र किराना दुकानें प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन (कूलर, पंखा, ए.सी. के मरम्मत) की दूकानें प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। गैस ऐजेन्सियों को नियमित रूप से होम डिलिवरी की अनुमति होगी।
आटा चक्की प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। फल, सब्जी को ठेले पर रखकर फेरी लगाकर विक्रय करने की अनुमति प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक होगी। भूमि पंजीयन (रजिस्ट्री) कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ और टोकन प्रणाली के साथ नियमित रूप से कार्यालयीन समय में संचालित होगी। गोदामों से माल भरने एवं खाली करने के लिए समय रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक अनुमति होगी।
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