CG लॉकडाउन से जुड़ी BIG NEWS: छत्तीसगढ़ में अब नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन… मॉल, बाजार व सभी दुकानें खुलेगी... लेफ्ट-राइट सिस्टम खत्म... शाम 6 के बाद नाइट कर्फ्यू... देखिए राज्य सरकार ने जारी निर्देश में क्या कुछ कहा.....

रायपुर 25 मई 2021 छत्तीसगढ़ में 31 मई के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे जिले जहां कोरोना संक्रमण की दर 8% या इससे कम है वहां बिना किसी बंदिश के बाजार खुलेंगे। राज्य सरकार ने यहां तक कह दिया है कि सभी दुकानों, मॉल, शो रूम को खोला जा सकेगा। किसी तरह का रोस्टर सिस्टम या बंदिश नहीं होगी, मगर शाम 6 के बाद से नाइट कर्फ्यू का पालन करना होगा। व्यापारी अब अपनी दुकानें बिना किसी रोक-टोक के खोल सकेंगे। हालांकि शाम के वक्त जिला प्रशासन सभी दुकानें और बाजार बंद करवाएगा।

 

ऐसे जिले जहां पर 8% से अधिक पॉजिटिविटी रेट अधिक है वहां मौजूदा समय में चल रही व्यवस्था को ही लागू रहेगी। यानी कि वहां लॉकडाउन पहले की तरह चलता रहेगा उन जिलों में यह छूट लागू नहीं होगी। राज्य सरकार ने अपनी छूट में कहा है कि सभी दुकानें 6:00 बजे बंद कर दी जाएंगी। मैरिज हॉल वगैरह में 10 लोगों की मौजूदगी में ही शादी के कार्यक्रम होंगे। पूरे राज्य में धारा 144 की धारा लागू रहेगी।

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राज्य सरकार द्वारा कलेक्टरों को जारी निर्देश अनुसार 8% या 8% से कम सकारात्मकता दर वाले सभी जिले (नीचे चार्ट के अनुसार) सभी बाजारों और दुकानों, शोरूम, मॉल आदि को बिना किसी रोस्टरिंग या प्रतिबंध के खोलेंगे, सिवाय इसके कि सभी प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाएगा शाम 6.00 बजे।

 

होटल और रेस्तरां अपने मेहमानों को छोड़कर, इन-डाइनिंग की अनुमति नहीं देंगे। होटल और रेस्तरां केवल टेकअवे भोजन और ऑनलाइन / स्विगी, ज़ोमैटो आदि डिलीवरी की अनुमति देंगे। सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे।

 

8% से अधिक सकारात्मकता दर वाले सभी जिले, प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन जारी रखेंगे, जैसा कि वे आज भी मौजूद हैं,  जब तक कि उनकी दरें लगातार 5 दिनों की अवधि में 8% से कम नहीं हो जातीं। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से शाम 6.00 बजे तक, अगली सुबह तक बंद रहेंगे। यानी रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।

 

विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन पहले के निर्देशों के अनुसार विवाह और अंत्येष्टि पर प्रतिबंध, अधिकतम सीमा के साथ। नहीं। उपस्थित व्यक्तियों की। उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन होटलों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है। 144 चालू/प्रवृत्त रहेगा। किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।



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