CG लॉकडाउन बिग ब्रेकिंग :- छत्तीसगढ़ के इस जिले में दोपहर 12 से सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन…..सभी साप्ताहिक बाजार पर लगाया गया प्रतिबंध….किन सेवाओं को रहेगी छूट… देखें आदेश इस बार क्या होंगी गाइडलाइन

 


नवीन कश्यप सुकमा 04 जून 2021/* जिले में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनीत नंदनवार द्वारा  सुकमा जिला अन्तर्गत संपूर्ण क्षेत्र को आगामी आदेश तक पूर्ववत कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में सुकमा जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेंगी। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें एवं पशु-चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। होम डिलीवरी में कार्यरत व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जॉच कराना अनिवार्य होगा। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य अधिकारी, सुकमा द्वारा निर्धारित समय दोपहर 12ः00 बजे तक मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। जिला सुकमा अंतर्गत सभी साप्ताहिक हॉट बाजार इस अवधि में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।


*नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित दिवस को रहेगा संपूर्ण लाॅकडाउन*
    जारी आदेश अनुसार नगर पालिका क्षेत्र सुकमा, नगर पंचायत क्षेत्र दोरनापाल में प्रत्येक सोमवार को सम्पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। इसी तरह प्रत्येक मंगलवार को ग्राम पंचायत सौतनार एवं पोलमपल्ली, प्रत्येक बुधवार को ग्राम पंचायत छिन्दगढ़ एवं पुसपाल, प्रत्येक गुरूवार को ग्राम पंचायत कोडरीपाल, तोंगपाल एवं नगर पंचायत कोण्टा में सम्पूर्ण लाॅकडाउन प्रभावशील रहेगा। वहीं प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम पंचायत कुकानार, बुड़दी एवं केरलापाल, प्रत्येक शनिवार को ग्राम पंचायत लेदा एवं पाकेला और प्रत्येक रविवार को ग्राम पंचायत रोकेल, गादीरास एवं एर्राबोर में सम्पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। लाॅकडाउन दिवस के दौरान संबंधित क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प, अस्पताल, स्वास्थ्यगत सुविधाएं, मेडिकल दुकाने, पीडीएस दुकानें, दुग्ध एवं न्यूज पेपर वितरण, एलपीजी सिलेण्डर की घर पहुंच सुविधाएं, केन्द्र तथा राज्य शासन के समस्त कार्यालय, बैंक, पोस्ट आॅफिस, लोक सेवा केन्द्र, कोरियर तथा ई-काॅमर्स जुड़े कार्यालय के संचालन की अनुमति होगी।

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*व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अवधि तय*
    जिले के भीतर संचालित समस्त प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रातः 07 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अवधि में फास्ट फूड (चाट-गुपचुप, समोसा आदि) विक्रय केवल टेकअवे के माध्यम से की जा सकेगी। संबंधित दुकानदार होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। समस्त दुकानदारों/संचालकों एवं होम डिलीवरी में कार्यरत व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जॉच कराना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में/होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जायेगा।


    जिला सुकमा अंतर्गत स्थित समस्त ढाबों को केवल टेक-अवे तथा जिला सुकमा अंतर्गत संचालित रेस्टोरेंट/होटलों को टेकअवे तथा होम डिलीवरी के माध्यम से रात्रि 09ः00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। पूर्व से विभिन्न होटलों इत्यादि में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्दिस के माध्यम से उपलब्ध होगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर ढाबा/रस्टारेंट को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जायेगी। इस व्यवस्था में कार्यरत सभी व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जॉच कराना अनिवार्य होगा।


    दुग्ध वितरण की अनुमति रात्रि 9.00 बजे तक होगी। पेट्रोल पंपों को अपने निर्धारित समयावधि में संचालन की अनुमति होगी। एल.पी. जी.गैस सिलेण्डर की एजेन्सियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों का सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।


    कोविड प्रोटोकॉल व श्रमिक सुरक्षा नियमों तथा निर्देशों के पालन किये जाने के शर्त पर सभी शासकीय एवं निजी निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। इस अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अधीन निर्धारित समय से दोपहर 12.00 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।


    सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, पार्क, सिनेमा हॉल, जिन खेल क्लब तथा अन्य सार्वजनिक स्थल पूर्ववत् बंद रहेंगे। कृषि, वनोपज संग्रहण एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों संबंधी समस्त गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल अंतर्गत सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन के शर्त पर संचालित रहेंगे।
    शासन से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेंगी।


    सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्योष्टि दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। किन्तु उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए संबंधित तहसीलदार से पूर्वानुमति आवश्यक होगी।
    उपरोक्त अवधि के दौरान केन्द्र तथा राज्य शासन के समस्त कार्यालयों को उक्त अवधि में कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में किसी भी प्रकार की पब्लिक डीलिंग तथा न्यायालयीन संबंधी कार्य आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस/बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ समस्त प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होगी। लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर अपने निर्धारित समयावधि में संचालित किये जा सकेंगे।


    आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में वाहन चालक सहित अधिकतम 03, ऑटो में वाहन चालक सहित 03 एवं दो पहिया वाहनों में 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति, यात्रा संबंधी दस्तावेजों के साथ होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटोध्टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। कोविड-19 टीकाकरण, कोविड-19 जाँच, हेल्थ कार्ड पंजीयन हेतु मेडिकल दस्तावेज/आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र/अस्पताल निर्धारित स्थल तक आवागमन की अनुमति होगी।


    कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार जारी रहेंगे तथा इन कार्यों में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार चलते रहेगें। अपरिहार्य परिस्थितियों में सुकमा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा पोस्टल/टेलीकॉम, हॉस्पिटल या कोविड-19 डयूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों/चिकित्सकों/निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा, तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भी पास जारी किये जा सकेंगे।


    मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक परिस्थिति में बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा। यह आदेश दिनांक 05 जून 2021 को प्रातः 07.00 बजे से लागू होगा। प्रसारित आदेश में उल्लेखित बिन्दुओं के छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। उपरोक्त ओदश में परिस्थितियों का आकलन कर समय में विस्तार एवं संशोधन किया जा सकता है। प्रसारित आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60. भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।



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