मिली जानकारी के अनुशार अपराध कमांक 368/20 धारा 34,(2) 59 क आबकारी एक्ट ।
आरोपी
1.सुरेश जायसी पिता ननकी राम जायसी उम्र 47 साल
साकिन पेंड्री थाना मस्तूरी
2रोशन खांडे पिता प्रदीप खांडे उम्र 26 साल साकिन पेंड्री थाना
मस्तूरी
3 रमाकांत कोसले पिता धरम लाल कोसले उम्र 40 साल
साकिन पेंड्री थाना मस्तूरी
जप्ती- 1. 08 लीटर महुआ शराब कीमती 1,600 रुपये।
2. एक मो.सा. पैसन प्रो क सीजी 04 डीपी 3119
थाना प्रभारी एस पी चतुर्वेदी ने बताया की पुलिस अधीक्षक बिलासपुर दीपक झा द्वारा जिले के समस्त थाना
प्रभारीयो को मादक पदार्थ बिक्री करने वालो पर प्रतिबंध्द लगाने व कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ग्रामीण रोहित झा व उप पुलिस अधीक्षक अजाक बिलासपुर सृष्टि चंद्राकर के निर्देशन में
दिनांक 22.07.2021 को थाना प्रभारी मस्तुरी को मुखबीर से सूचना मिली एक मोटर
साईकिल मे तीन व्यक्ति बैठकर एक काले रंग के बैग में देशी महुआ फूल हाथ भट्ठी की बनी महुआ शराब शिकारी डेरा जिला जांजगीर से ग्राम पेण्ड्री थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर की ओर परिवहन करते आ रहे है सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया पूछताछ पर आरोपियो ने अवैध रूप से लाभ कमाने के लिये शराब बिकी
हेतु परिवहन करना बताया आरोपियो के कब्जे से 1. 08 लीटर महुआ शराब कीमती 1,600 रूपये। 2. एक मो.सा. पैसन प्रो क सीजी 04 डीपी 3119 जप्ती कर अपराध पंजीबध्द कर गिरफ्तार किया गया। तथा माननीय न्यायालय जेएमएफसी बिलासपुर में
पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मस्तुरी एस.पी चतुर्वेदी के नेतृत्व में प्र.आर 868 सुबध साय सिदार आर. मुकेश राय,चंद्रप्रकाश लहरे , सुखदेव माण्ड्रे.
शशिकरण कुर्रे एवं लोकेन्द्र पैकरा की सराहनीय भुमिका रही।