CG लॉकडाउन ब्रेकिंग: दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा, धमतरी, कोरिया, GPM के लिए नई गाइडलाइन.... इस जिले में 13 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन.... यहां चाट-गुपचुप की दुकानें और यहां में मंदिर खुलेंगे.... देखें गाइडलाइन......

रायपुर। राज्य सरकार ने भी नए दिशा निर्देश जारी कर कहा था कि जिन जिलों में संक्रमण दर 5 प्रतिशत या उससे कम हैं रियायतें रहेंगी, लेकिन जिन जिलों में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां पहले की ही तरह सख्ती रहेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के लॉकडाउन को लेकर नए दिशा निर्देश के बाद अलग-अलग जिलों के कलेक्टर भी जिलों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर रह रहे हैं। नया आदेश दुर्ग, कोरबा, धमतरी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बिलासपुर और कोरिया जिले के लिए आया है। 

 

जहां धमतरी और कोरिया में लॉकडाउन बढ़ाकर 13 जून तक कर दिया है। हालांकि इन जिलों में कुछ छूट के साथ प्रतिबंध भी जारी रहेंगे। इसके अलावा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में लॉकडाउन 7 जून तक रहेगा, इस बार यहां चाट और गुपचुप दुकानें खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। बिलासपुर में अगले आदेश तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। वहीं कोरबा में भी कुछ छूट और प्रतिबंध को बढ़ाया गया है।

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कोरबा हुआ अनलाॅक, मिली और रियायतें, होटल-रेस्टोरेंट, क्लब एवं बार रात दस बजे तक खुलेंगे, चौपाटी, स्वीमिंग पुल, सिनेमा हाॅल तथा पर्यटन स्थल बंद रहेंगे, रविवार को रहेगा पूर्ण लाॅकडाउन

 

कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण के कम होते संक्रमण को देखते हुए लाॅकडाउन की शर्तों में और रियायत दे दी गई है। जिले में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट पाये जाने के कारण लाॅकडाउन के नियमों में छूट दिया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा आज जरूरी आदेश भी जारी कर दिया गया हैं। जारी आदेशानुसार अब होटल-रेस्टोरेंटस, क्लब एवं बार को भी संचालन करने की अनुमति दे दी गई है। होटल-बार रात दस बजे तक खुल सकेंगे। होटलों में आउट साइड डायनिंग की भी अनुमति दी गई है लेकिन डायनिंग रूम हाॅल में बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। रविवार को पहले की ही तरह सम्पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी तथा अंत्येष्ठि एवं दशगात्र कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। होटल-मैरिज हाॅल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक ही लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, जिनकी सूची मैरिज हाॅल संचालक द्वारा संधारित की जाएगी। आयोजन के दौरान मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

दुकानें शाम छह बजे तक खुलेंगी, रविवार को रहेगा पूर्ण लाॅकडाउन - जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शापिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, फल एव सब्जी मंडी-बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, शराब दुकानें, सेलून, ब्यूटीपार्लर, स्पाॅ, पार्क एवं जिम पूर्व की तरह शाम छह बजे तक खुले रहेंगे। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। रविवार को केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य दुकान, दूध, फल, सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं की होम डिलीवरी की संचालन की अनुमति रहेगी। सभी स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल, थियेटर बंद रहेंगे। सभी चैपाटी जैसे स्थल भी बंद रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस. धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल सतरेंगा, बुका, केंदई जलप्रपात, टिहरी सराई इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

सभी कार्यालय खुलेंगे, अतिआवश्यक कार्यों को छोड़कर आम जनता का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित - अनलाॅक संबंधी आदेशानुसार कोरबा जिला अंतर्गत सभी कार्यालय पूर्ववत् खुलेंगे। शासकीय कार्यालयों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित होंगे लेकिन अधीनस्थ कर्मचारी निर्धारित 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ उपस्थित होंगे। शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यो को छोड़कर आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होगें। टेलीकॉम. रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे।

दुकानदारों को मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा- कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने सभी दुकानों में निःशुल्क वितरण, विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहको के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। दुकानदारों को मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जॉच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाये जाने तथा  भीड़-भाड़ एकत्रित करने या शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रतिदिन शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा रात्रिकालीन लाॅकडाउन- प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान होटल-रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल,वेयरहाउस, कार्गो, फल, सब्जी लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

 

 

बिलासपुर जिले में प्रत्येक रविवार को अनिवार्य सेवाएं छोड़कर संपूर्ण व्यवसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी, होटल, रेस्टारेंट एवं बार में आउटसाइड डाईनिंग की होगी अनुमति, डाईनिंग हाॅल में बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्ति ही बैठ सकेंगे 

 

 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले में कोविड संक्रमण के चलते विभिन्न गतिविधियों में प्रतिबंध हेतु समय-समय पर आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों को अधिक्रमित कर नया आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार निम्नलिखित गतिविधियां आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी- सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हाॅल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, वाटर पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक, खेल सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। चैपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेंगे।प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी बाजार, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे।

होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डाईनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डाइनिंग हाॅल या रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेण्ट्स आॅनलाईन या टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलिवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। क्लब-रेस्टोरेण्ट्स, होटल एवं रेस्टोरेण्ट्स से डिलिवरी का समय पूर्ववत 9 बजे तक तथा आम जनता के निवास तक होम डिलिवरी का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाउस अतिथियांे के लिए होटल किचन के रेस्टोरेण्ट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह, होटल अथवा मैरिज हाॅल में कोविड 19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। आयेाजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र में इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल एवं मैरिज हाॅल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। जिनकी सूची मैरिज हाॅल के संचालकों द्वारा संधारित की जाएगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। 

जिले के अंतर्गत सभी कार्यालय पूर्ववत खुलेंगे। शासकीय कार्यालय प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारियों की नियमित उपस्थिति तथा अधीनस्थ कर्मचारियांे की कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु खोले जाएंगे, किन्तु सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन एवं आॅनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकाॅम, पोस्टल, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख रखाव से जुड़े कार्यालय के संचालन की अनुमति पूर्ववत होगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या आॅनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगी।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक बिलासपुर द्वारा निर्धारित समयावधि मंे मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। सभी संचालित दुकानों एवं स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण या विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सैनेटाइजन रखना अनिवार्य होगा। होम डिलिवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल मे कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलिवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान पेट्रोल पम्प, मेडिकल दुकानें, होटल, रेस्टोरेण्ट्स से होम डिलिवरी तथा थोक माल, वेयरहाउस, कार्गाे, फल, सब्जी की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। 

प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेंसियां, पीडीएस एवं उपरोक्तानुसार अपने निर्धारित समयावधि में दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटलों एवं रेस्टोरेण्ट्स से होम डिलिवरी की अनुमति होगी। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, आॅटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। आम जनता को निर्देशित किया जाता है कि वे अति-आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान, माॅल, हाॅल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने एवं भीड़-भाड़ एकत्रित करने या जारी निर्देशों को उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान, माॅल, हाल सील करने की कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्याें को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 

 

 

 

कोरिया जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र 13 जून तक पूर्ववत रहेगा कन्टेनमेंट जोन, स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, मॉल, फल एवं सब्जी दुकान, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ई-कार्मर्स, पार्क व जिम सुबह 06.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक खोलने की अनुमति

 

 

 

 कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा कोरिया जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 13 जून 2021 तक पूर्ववत कन्टेनमेंट जोन बने रहने के आदेश जारी किये गये हैं। इस अवधि में कोरिया जिले की सभी सीमाएं पूर्णतःरू सील रहेंगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल (मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, सेनेटाईजेशन आदि) का पालन करना अनिवार्य होगा।

       जारी के आदेश के अनुसार जिले के अन्तर्गत सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, मॉल, फल एवं सब्जी दुकान, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ई-कार्मर्स, पार्क व जिम सुबह 06.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। शाम 6.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक का रात कर्फ्यू जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि जिले के अंतर्गत समस्त साप्ताहिक हाट-बाजार बंद रहेंगे। इस अवधि में होटल, लॉज को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालन करने की अनुमति होगी।

ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित -

आगामी आदेश पर्यन्त सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स बन्द रहेंगे। रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे झुमका बोट क्लब, अमृतधारा जलप्रपात इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

        कोरिया जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववतत टोकन, ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होगें। टेलीकॉम, रेल्वे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री का थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।

         स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेंगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।

        सभी प्रकार की मंडिया सब्जी बाजार, साप्ताहिक हाट-बाजार आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, मंडियों में थोक माल, फल सब्जी लोडिंग व अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। होटलों, रेस्टोरेण्टस, ढाबा से केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से सुबह 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक, होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उललघंन होने पर रेस्टोरेण्ट्स एवं ढाबे को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।

       पोस्ट ऑफिस, बैंकों एवं बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ पूर्णकालिक समय तक खुल सकेंगे। सभी अस्पताल मेडिकल दुकाने, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियाँ टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

        औद्योगिक संस्थानों, एस.ई.सी.एल. एवं शासकीय निर्माण इकाईयों को यथासंभव अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगो के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ, महात्मा गांधी नरेगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इत्यादि अंतर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन--साइट कार्यों एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए उचित मूल्य दुकानों में राशन सामग्री का भण्डारण एवं राईस मिलों को कस्टम मिलिंग की अनुमति होगी।

       सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। अति आवश्यक होने पर यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 4, आटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। आपात स्थिति में किसी प्रकार की छूट या अनुमति, संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, समूह, प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत दण्ड के भागी होगें।

 

 

 

सशर्त अनलॉक हुआ धमतरी जिला, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, वॉटर स्पोर्ट्स, पर्यटन स्थल में पिकनिक, स्कूल-कॉलेज, धरना, प्रदर्शन इत्यादि पर अब भी प्रतिबंध लागू

 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम हेतु आगामी 13 जून तक के लिए सशर्त अनलॉक संबंधी आदेश पारित किया है, जो कि सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश के तहत विभिन्न गतिविधियां में प्रतिबंध और संचालन के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत आगामी 13 जून तक सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, स्वीमिंग पूल, वॉटर स्पोर्ट्स, पर्यटन स्थल में पिकनिक, चौपाटी के रूप में चिन्हांकित स्थलों में दुकानों का संचालन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, रैली, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभा, धरना प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं हर रोज सुबह छः से शाम छः बजे तक संचालित रहेंगी। शाम छः से सुबह छः बजे तक सम्पूर्ण जिले में नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। शाम छः बजे से रात दस बजे तक जिन व्यवसायों को संचालित करने की अनुमति दी गई है, उनमें होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा 50ः  बैठक क्षमता के साथ, क्लब, बार, शादी गृह, धर्मशाला, ठेलों में घूम-घूमकर अथवा स्थायी रूप से खाद्य पदार्थ बेचने वाली इकाईयां जैसे-चाट, चाउमीन, एगरोल ठेले इत्यादि शामिल हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि 13 जून तक जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत विवाह कार्य संपादित किया जा सकता है, किन्तु वर-वधु दोनों पक्षों को मिलाकर केवल 20 व्यक्ति ही विवाह में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें सम्मिलित होने वाले 20 व्यक्तियों का नाम आवेदन में लिखकर देना होगा। एसडीएम विवाह संबंधी आदेश में इन 20 व्यक्तियों के नाम को अभिप्रमाणित कर उसमें सील लगाएंगे। बताया गया है कि लॉकडाउन अवधि अथवा उसके बाद आगामी आदेश तक धर्मशाला, होटल, मैरिज पैलेस, शादीगृह कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्तियों के साथ ही संचालन की अनुमति होगी। विवाह कार्यक्रम के संचालन में लगने वाले सभी सेवा प्रदाता यथा कैटरिंग इत्यादि को मिलाकर अधिकतम शामिल व्यक्तियों की संख्या 30 हो सकती है। आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विवाह कार्यक्रम में ऑर्केस्ट, मनोरंजन से संबंधित किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

इसके अलावा सभी देव उपासना के स्थल आम व्यक्तियों के लिए खुले रहेंगे, लेकिन उन स्थलों में परिसर के भीतर एक बार में 20 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा। जिले में आगामी 13 जून तक किसी भी प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन जैसे मेला, धार्मिक पर्व इत्यादि को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के भीतर सभी पर्यटन स्थल उक्त अवधि में बंद रहेंगे, लेकिन पर्यटन के रूप में चिन्हांकित सभी रिसॉर्ट इत्यादि खुले रहेंगे। वॉटर स्पोर्ट्स से संबंधित गतिविधियां केवल इनहाउस गेस्ट के लिए चालू रहेंगी। आगामी आदेश तक जिले के ग्रामीण तथा नगरीय निकाय क्षेत्र में लगने वाले सभी साप्ताहिक हाट-बाजार बंद रहेंगे।

जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय खुले रहेंगे, जिसमें 50ः कर्मचारियों की उपस्थिति मान्य की जाएगी। शेष कर्मचारी घर में बैठकर कार्यालय प्रमुख द्वारा दिए गए कार्य को संपादित करेंगे। गौरतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी शासकीय कर्मचारी को कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय में कार्य संपादन के लिए बुला सकते हैं। जिले में सभी तरह की परिवहन सेवाएं बिना किसी समय बाधा के संचालित रहेंगी। इसी तरह गोदाम एवं मंडियां सामान्य कार्यावधि के अनुरूप संचालित हो सकती हैं। साथ ही जिले में संचालित उद्योग, फैक्टरी में 24×7 कार्य संपादित किया जा सकेगा, किन्तु उद्योग संचालक को कोविड संक्रमण से बचने के सभी उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा। जिले के भीतर आवागमन के लिए किसी प्रकार की पास की आवश्यकता नहीं है। किन्तु अंतर्राज्यीय पास यदि आवश्यक हो तो अनुविभागीय दण्डाधिकारी वास्ते कलेक्टर के नाम से जारी कर सकते हैं।

इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला दण्डाधिकारी द्वारा जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर 200 रूपए, मास्क नहीं पहनने, छूट अवधि के बाद घूमते पाए जाने तथा दुकानों के भीतर सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर 500-500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतिबंधात्मक दुकानों का संचालन करते पाए जाने पर 2000 रूपए और होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करने, धनात्मक व्यक्ति द्वारा दुकान खोलने और बिना डॉक्टरी प्रिसक्रिप्शन के मेडिकल दुकान में दवा बेचने पर 5000-5000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार सभी ग्रामीण तथा नगरीय निकाय, पुलिस अधिकारियों को प्रदाय किया गया है। अर्थदण्ड से प्राप्त राशि तत्काल शासकीय खजाने में चालान के जरिए जमा किया जाएगा और इसकी सूचना संबंधित कार्यालयों को अगले कार्यदिवस तक किसी भी स्थिति में देनी होगी।

जारी आदेश के तहत रविवार को सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। रविवार को लॉकडाउन अवधि में अस्पताल प्रबंधन से संबंधित सेवाएं, पेट्रोल पम्प, गैस डिलीवरी, मिल्क पार्लर, फायर ब्रिगेड, स्वच्छता, पेयजल तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित सेवाएं चालू रहेंगी। बताया गया है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860, की धारा 188, ऐपीडेमिक एक्ट 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत कठोर तथा दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं।

 

दुर्ग

 
 
 
 

 

 

 



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