OPS Benefit : रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें अंशदान की राशि वापस की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
ऐसे में अब राज्य कर्मचारी से ओल्ड पेंशन स्कीम लेने के लिए आवेदन पत्र भरवा के अंशदान की राशि ली गई थी। उनमें से कई कर्मचारी अभी पेंशन आने का इंतजार कर रहे हैं।
ऐसे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित होने वाले अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें जमा अंशदान वापस लेने का विकल्प कर्मचारियों और उनके परिजनों को दिया गया है।
कर्मचारियों को अब तक पेंशन का लाभ नहीं
जिन कर्मचारियों को अब तक पेंशन का लाभ नहीं मिला है। वह अपने अंशदान की राशि वापस ले सकते हैं।
दरअसल, निगम ने पिछले महीने आदेश जारी कर विभाग के पुराने आदेश को निरस्त किया था और यूपीएस से संबंधित आदेश को स्थगित करते हुए कर्मचारियों से जमा रकम को वापस लेने का विकल्प दिया है।
जमा अंशदान वापस लेने के निर्देश
जमा रकम बाकायदा ब्याज सहित वापस दी जाएगी। ऐसे में जबसे राशि जमा की गई है तब से अब तक का ब्याज भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।
निगम के ही रिटायर्ड कर्मचारी सुभाष शर्मा ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने आदेश में पेंशन से संबंधित सभी आदेश को रद्द करते हुए जमा अंशदान वापस लेने के लिए कहा गया है।
बता दे की राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम के कई ऐसे कर्मचारी हैं। जिन्होंने पिछले साल की राशि जमा करवरकर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लिया था। तब से अब तक निगम ने इन कर्मचारियों को PPO जारी नहीं किया है।
पेंशन बेनिफिट का लाभ
रिटायरमेंट करने के बाद पुरानी पेंशन योजना की जगह एकमुश्त बेनिफिट देने के ज्यादातर मामले निगम और बोर्ड के सामने आए थे।
ऐसे में वित्त, निगम, बिजली, रोडवेज डेयरी निगम के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के बजाए सरकार ने एकमुश्त राशि दी थी। निगम से जुड़े ज्यादातर कर्मचारियों ने ही अंशदान की राशि जमा करवाई है। जिन्हें पेंशन बेनिफिट का लाभ दिया जा चुका है।
हालांकि कर्मियों को अब तक PPO जारी नहीं किए गए हैं। पिछले साल पैसा जमा करने के बाद कुछ निगम और बोर्ड के कुछ कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी कर दिया है।
उन्हें पेंशन भी शुरू हो गई है जबकि कुछ कर्मचारियों के PPO जारी करने के बाद भी आज दिन तक उनका पेंशन शुरू नहीं किया गया है।
जिस पर अब अंशदान की राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिजन अंशदान की राशि वापस ले सकेंगे।