CG अनलॉक BIG NEWS: कोचिंग सेंटर्स को खोलने की मिली अनुमति.... इन पांबदियों के साथ संचालित होंगे कोचिंग क्लास.... राजधानी, न्यायधानी और दुर्ग में अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी.... देखें आदेश.....


रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर। रायपुर कलेक्टर, दुर्ग कलेक्टर और बिलासपुर कलेक्टर ने अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। रायपुर कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। किन्तु राज्य शासन के निर्देशानुसार ओपन स्कूल / कॉलेजों में बाय एवं आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाएँ जमा करने संबंधित विद्यार्थी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये जा सकेंगे। 

 

 

 

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संबंधित प्राचार्य सुचारु व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगें छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं एवं ऑनलाइन शिक्षा को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी किन्तु कोचिंग क्लासेंस उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत तथा एक समय में अधिकतम 50 विद्यार्थियों की सीमा के साथ उनके प्रचलित समय से रात्रि 08.00 बजे तक खोले जा सकेंगें ।

 

 

सभी कोचिंग क्लासेंस में मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना कोचिंग संचालक हेतु अनिवार्य होगा फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने या भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने पर अथवा राज्य शासन / इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु संबंधित संस्थान को सील करने की कार्यवाही की जायेगी।

 

 

बिलासपुर कलेक्टर डॉ० सारांश मित्तर का आदेश

 

 

बिलासपुर कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं एवं ऑनलाईन शिक्षा सहित सार्वजनिक रूप से संचालित कोचिंग संस्थान / ट्यूशन संस्थान को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए रात्रिकालीन प्रतिबंध की अवधि को छोडकर, खोलने की अनुमति होगी।

 

 

दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे का आदेश

 

 

दुर्ग कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। समस्त परीक्षाओं का संचालन शासन से अनुमति प्राप्त कर कोविड गाईडलाईन के अनुसार किया जाएगा। सार्वजनिक रूप से कोचिंग क्लासेस एवं टयूशन सेंटरों को 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दी जाती है। एक क्लास में अधिकतम 50 विद्यार्थी या 50 प्रतिशत क्षमता जो भी कम हो बैठ पाएंगे क्लास के दौरान एवं संबंधित कोचिंग के कैम्पस के आस-पास समस्त विद्यार्थी एवं शिक्षकों को मारक तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। उल्लघन पर नियमानुसार अर्थदण्ड एवं रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

 

सभी प्रकार की सभा रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। प्रतिदिन रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। जिसके दौरान इस आदेश / राज्य शासन द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों एवं आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

 

प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार फल एवं सब्जी गंडी / बाजार, अनाज मंडी शो रुम, मदिरा दुकान, ठेला, चौपाटी सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम व ग्रंथालय इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 08.00 बजे तक खोले जा सकेगें किन्तु सभी ग्रंथालय का संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के साथ तथा कोविड-19 टीके के दोनो डोज ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता देते हुये पहले आओ, पहले पाओ के नियम अनुसार किया जा सकेगा।

 

सभी वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल / थियेटर, स्विमिंग पूल तथा सामूहिक स्थल इत्यादि आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय से अधिकतम रात्रि 08.00 बजे तक खोले जा सकेगें किन्तु सिनेमा हॉल / थियेटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा। संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा नगरीय निकाय / विभाग इसके लिए उत्तरदायी होगें भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

 

होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट बार एवं क्लब रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेगें आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल / रुम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नही होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन / टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देगें, जो रात्रि 10:00 बजे तक संचालित होगी। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

 

 

देखें पूरा आदेश

 

 

 

 



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