PM Jeevan Jyoti Bima Yojana :
नया भारत डेस्क : भारत सरकार की तरफ से हर वर्ग के लोगों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं. इन्हीं में से एक स्कीम है, जो कम आय वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. इस बीमा योजना के जरिए देश के हर वर्ग को लाभ मिलता है। इस बीमा योजना के तहत पॉलिसी को खरीदने के लिए सालभर में एक बार बेहद कम राशि का भुगतान करना पड़ता है। PM Jeevan Jyoti Bima Yojana
जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत सरकार ने साल 2015 में की थी। देश के नागरिक प्रति वर्ष भुगतान कर इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं और इंश्योरेंस का लाभ उठा सकते हैं। पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नॉमिनी को दो लाख रुपये तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी को 18 से 50 साल वाले व्यक्ति खरीद सकते हैं। जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है. इस टर्म प्लान को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है।(PM Jeevan Jyoti Bima Yojana)
ये है एक टर्म इंश्योरेंस प्लान -
PMJJBY एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी लेने वाले की मौत के बाद ही लाभ मिलता है। यदि पॉलिसीधारक समय पूरा होने के बाद ठीक-ठाक रहता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। 18 से 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है।(PM Jeevan Jyoti Bima Yojana)
सालाना 436 रुपए का देना होगा प्रीमियम -
PMJJBY का लाभ लेने के लिए हर साल 436 रुपए का प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम की यह राशि 25 मई से 31 मई के दौरान अपने आप खाते से ले ली जाएगी। इसके लिए आवेदक को अपनी सहमति देनी होगी। (PM Jeevan Jyoti Bima Yojana)
1 जून से 31 मई होता है कवर पीरियड -
1 जून से 31 मई इसका कवर पीरियड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि PMJJBY पॉलिसी किसी भी तारीख को खरीदी गई हो, पहले साल के लिए उसका कवरेज अगले साल 31 मई तक ही होगा। इसमें रिस्क कवर स्कीम में इनरोलमेंट करवाने के 45 दिन बाद से मिलता है। (PM Jeevan Jyoti Bima Yojana)
बैंक अकाउंट होना जरूरी -
PMJJBY का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। यह बैंक खाता सरकारी या प्राइवेट बैंक में हो सकता है। इसके बाद आवेदक को PMJJBY का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा।(PM Jeevan Jyoti Bima Yojana)
कैसे मिलता है इंश्योरेंस क्लेम -
नॉमिनी को उस इंश्योरेंस कंपनी या बैंक में क्लेम करना होता, जहां संबंधित व्यक्ति का इंश्योरेंस था। डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। डिस्चार्ज रिसिप्ट के साथ ही दूसरे जरूरी कागजात देने होते हैं।(PM Jeevan Jyoti Bima Yojana)
कहां से ले सकते हैं इसका लाभ -
यह स्कीम LIC के साथ ही दूसरी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए चलाई जाती है। व्यक्ति अपने बैंक में जाकर भी जानकारी ले सकता है, कई बैंकों का इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाइअप हैं। (PM Jeevan Jyoti Bima Yojana)