Salary Hike, Retirement Benefit, Employees Salary Increment, Employees Salary Hike : हाई कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। जिसके तहत 2006 में रिटायर हुए कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।
हजारों कर्मचारियों से लाभान्वित होंगे। जस्टिस नानी तागिया ने विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों से रिटायर हुए प्रोफेसर की ओर से दी।
याचिका की सुनवाई की जिसके बाद यह फैसला दिया गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर किया है।
इसके साथ उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार नाइंसाफी कर रहा था जिसके खिलाफ उन्हें कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा।
रिटायर हुए कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ
बता दे प्रावधानों के अनुसार 1 जुलाई 2006 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना है जबकि दोनों कर्मचारी 30 जून 2006 को रिटायर हो गए थे।
उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया है। आवेदक की ओर से अधिवक्ता सचिव भूषण सिंह ने कोर्ट में दलील पेश की
1 जुलाई 2006 को रिटायर हुए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ
इसमें कहा गया की 30 जून 2006 को रिटायर हुए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि 1 जुलाई 2006 को रिटायर हुए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है।
इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि एक दिन पूर्व रिटायर होने वाले कर्मचारी इस लाभ से वंचित रहेंगे। तब अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया हैं।
कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने के निर्देश
जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए 30 जून 2006 को रिटायर हुए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने के निर्देश दिए हैं।