CG ब्रेकिंग: मौखिक निर्देश पर संलग्नीकरण की दुकानदारी मामला.... वायरल हुए आदेश पर कलेक्टर ने लिया एक्शन.... DEO-BEO की मनमानी पर कलेक्टर की सख्ती…. कलेक्टर के कड़े रुख के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप.... जानें मामला......

कोरबा। कलेक्टर के कड़े रुख के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। शिक्षा विभाग में संलग्नीकरण की दुकानदारी अब नहीं चलेगी। नियम विरुद्ध निजी स्वार्थ के लिए किए गए मौखिक आदेश पर एक शिक्षक के किए गए संलग्नीकरण को लेकर कलेक्टर ने डीईओ को तल्ख लहजे में नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि किसके आदेश से संलग्नीकरण किया गया। भविष्य में बिना कलेक्टर के अनुमोदन के संलग्नीकरण न किए जाने का आदेश जारी कर फरमान सुनाया है। डीईओ ने तत्काल सभी बीईओ को उक्त आदेश से अवगत कराते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

पोडीउपरोडा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया था कि रामअवतार बघेल शिक्षक शास माध्य. वि. पिपरिया का स्वास्थ्य खराब होने के कारण समीप के संस्था में अध्यापन कार्य कराने हेतु इस कार्यालय में आवेदन दिया गया है । जिला शिक्षा अधिकारी से दूरभाष पर चर्चा अनुसार एकल शिक्षक शा माध्य शाला लेगी मे अन्य आदेश प्रयन्त अध्यापन कार्य कराने हेतु आदेशित किया जाता है ।

इसके बाद कोरबा कलेक्टर ने शिक्षकों की संलग्नीकरण के संबंध में आदेश जारी किया। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया की विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तहत् रामअवतार बघेल, शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय पिपरिया को शासकीय माध्यमिक शाला लँगी में अध्यापन कार्य हेतु आदेशित किया गया है। यह संलग्नीकरण किसकी अनुमति से किया गया है। भविष्य में आपके एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमोदन के शिक्षकों की संलग्नीकरण ना हो यह सुनिश्चित करें।

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जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कलेक्टर के आदेश के बाद शिक्षकों की संलग्नीकरण के संबंध में निर्देशित किया है की कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पोंड़ीउपरोड़ा के आदेश क्र./ स्था. 2/ 2019-20 / 540 पोंड़ीउपरोड़ा, दिनांक 05.07.2021 के तहत रामअवतार बघेल, शिक्षक, शा.मा.शा. पिपरिया को शा.मा.शा. लँगा में अध्यापन कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। भविष्य में जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किसी भी परिस्थति में बिना अनुमोदन के शिक्षकों का संलग्नीकरण न हो यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में कलेक्टर महोदया के बिना अनुमोदन के संलग्नीकरण न किया जाये।



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