CG DA बिग ब्रेकिंग: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश..... कर्मचारियों को इस दर से मिलेगा महंगाई भत्ता.... जानें आपके वेतनमान पर कौन सी दर होगी प्रभावी.... देखें आदेश......

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते की दर निर्धारित कर उसके भुगतान किए जाने के निर्देश दिए हैं। सातवाँ वेतनमान और छठवें वेतनमान के लिए अलग अलग दरें हैं। ऐसे कर्मचारी जिनको छठवाँ वेतनमान मिल रहा है। उनके महंगाई भत्ते में दस फ़ीसदी की वृद्धि होगी। जबकि सातवाँ वेतनमान जिन्हें मिल रहा है। उनके महंगाई भत्ते में पाँच फ़ीसदी की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के साथ ही छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 164 फ़ीसदी जबकि सातवाँ वेतनमान वाले कर्मचारियों को सत्रह फ़ीसदी की वृद्धि के साथ महंगाई भत्ते का भुगतान होगा।

 

 

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वित्त विभाग ने शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त सभागायुक्त और समस्त कलेक्टर को राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.07.2021 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें के विषय में आदेश जारी किया है। नयाभारत को मिली जानकारी के मुताबिक जिसमे कहा गया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक: 390 / एक 2013-04-00416 / वि / नि/चार दिनांक 22 अगस्त, 2019 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह जनवरी, 2019 से सातवे वेतनमान में 12% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 154% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

 

 

बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का दिनांक 01.07.2021 से नगद भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा। नयाभारत को मिली जानकारी के मुताबिक मंहगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

 


ये आदेश यू.जी.सी. ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। नयाभारत को मिली जानकारी के मुताबिक इन आदेशों के अंतर्गत देय महगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

 

देखें आदेश

 



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