CG लॉकडाउन BIG ब्रेकिंग: 19 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन.... कलेक्टर ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई…. जानिए किन सेवाओं को रहेगी छूट… देखें आदेश इस बार क्या होंगी गाइडलाइन….


गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में जारी लॉकडाउन को 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 19.07.2021 को रात्रि 12:00 बजे आगामी आदेश पर्यन्त तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। जीपीएम कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। 

 

उपरोक्त अवधि के दौरान सिनेमा हॉल एवं थियेटर के संचालक को थियेटर में आने वाले व्यक्तियों के नाम की सूची संधारित किया जाना तथा परिसर में सेनेटाईजर के साथ मास्क को दर्शकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा की शर्त के साथ संचालन की अनुमति होगी।

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जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में संचालित थीम पार्क, सफारी, वाटर पार्क के संचालक को आने वाले व्यक्तियों के नाम की सूची संधारित किया जाना तथा परिसर में सेनेटाईजर के साथ मास्क को दर्शकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा की शर्त के साथ संचालन की अनुमति होगी।

 

जिले में संचालित कोचिंग क्लासेस एवं ट्यूशन संस्थाओं के संचालक को संचालक को कोचिंग तथा ट्युशन हेतु आने वाले छात्र छात्राओं के नाम की सूची संचारित किया जाना तथा परिसर में सेनेटाईजर के साथ मास्क को छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा की शर्त के साथ संचालन अनुमति होगी।

 

जिले में सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी, शो रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क एवं जिम इत्यादि शनिवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय में शाम 09:00 बजे तक खोले जा सकेगें।

 

होटल, रेस्टोरेंट्स क्लब एवं बार (इन हाऊस डायनिंग / टेक-अवे हेतु सायं 09:00 बजे तक एवं होम डिलीवरी हेतु रात्रि 10:00 बजे तक) खुल सकेगें आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल / रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाईन / टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देगें। क्लब-रेस्टोरेंट्स होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09:00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10:00 तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति होगी।

 

प्रत्येक शनिवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जायेगा जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें एल.पी.जी., पैट शॉप न्यूजपेपर, दुग्ध / फल / सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं / सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।

 

प्रतिदिन शाम 09:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रि कालीन लॉक डाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल / रेस्टोरेट से हाम डिलीवरी तथा थोक माल / वेयरहाउस / कार्गो / फल / सब्जी की लोडिंग / अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी आपात कालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

 

देखें पूरा आदेश

 

 



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