CG ब्रेकिंग: कराई जा रही थी नाबालिगों जोड़ों की शादी... बाल विवाह रोकने अफसर पहुंचे तो मंडप उखाड़कर लड़की वाले छिपे... लड़के को भी पड़ोसी के घर में छिपाया... फिर जो हुआ.... 3 दिन में रुकवाए 6 बाल विवाह.....

सूरजपुर 25 मई 2021। 3 दिनों में जिले में 6 बाल विवाह रुकवाए गए हैं। कुरूआं नवापारा विकासखंड सूरजपुर में एक 18 वर्षीय बालक का विवाह संपन्न कराया जा रहा है एवं उसका बरात उदयपुर के लिए निकलने वाली है संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंची जहां पर मंडप हो जाएगा उखाड़ कर घरवाले अंदर छुप गए थे एवं लड़के को दूसरे घर में छुपा दिया गया था। टीम के द्वारा दबाव जाने पर लड़के को प्रस्तुत किया गया लड़के का दस्तावेज परीक्षण करने पर पता चला कि बालक मात्र 18 साल का है उन्हें समझाईस दिया गया कि बालक की उम्र पूरी होने पर ही विवाह किया जाए। जल्दी विवाह करने से वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाएगा।

       
तत्पश्चात टीम केवड़ा प्रतापपुर की शिकायत पर मौके पर पहुंचे जहां मात्र 17 वर्षीय बालिका का विवाह संपन्न कराया जा रहा था टीम के आने की आशंका पर लड़की को अन्यत्र कहीं छुपा दिया गया था और घरवाले भी दूसरे जगह चले गए थे सरपंच सचिव एवं अन्य ग्रामीणों को बुलाया गया एवं समझाइश दी गई कि सभी उपस्थित हो तब जाकर टीम के समक्ष लड़की एवं उसके परिजन उपस्थित हुए जहां सभी को समझाइश दी गई तब जाकर घरवाले बालिका की उम्र होने पर ही विवाह करने को सहमत हुए।

23 मई 2021 को रात्रि 09.30 बजे ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी ग्राम शर्मा में चुपचाप एक नाबालिग लड़की की शादी की जा रही है एवं ग्राम झांसी से बरात निकलने वाली बालिका अभी 10वीं मैं पढ़ाई कर रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी चंद्रवेश सिसोदिया को इसकी जानकारी दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर तत्काल टीम गांव पहुंची जहां पर बालिका की विवाह की तैयारी चल रही थी परिजनों को जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा समझाइश दिया गया एवं सख्त हिदायत दी गई यदि विवाह होता है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

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 जिसमें विवाह की अनुमति देने वाले विवाह में शामिल होने वाले विवाह को सहयोग करने वाले एवं विवाह करने वाले सभी के ऊपर कार्यवाही की जाएगी अधिनियम के तहत बाल विवाह होने पर उपरोक्त सभी के ऊपर 100000 जुर्माना एवं 2 वर्ष के कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस पर परिजन बाल विवाह नहीं करने का शपथ पत्र एवं पंचनामा तैयार किया गया लॉकडाउन अवधि में बिना अनुमति के विवाह करने के कारण बालिका के पिता को 5000 जुर्माना प्रशासनिक टीम के द्वारा तहसीलदार की निर्देश पर लिया गया । 

जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल को ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम तेलगवां  विकासखंड रामानुजनगर से एक 15 वर्षीय बालक का बारात आज जाने वाला है जिला कार्यक्रम अधिकारी चंद्रबेस सिंह सिसोदिया के निर्देश पर संयुक्त टीम गांव में पहुंची और शैक्षणिक दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि बालक साढे 15 वर्ष का है जिसकी शादी को घर वाले छुपा कर कर रहे हैं बालक के विवाह का अनुमति भी शासन से नहीं लिया गया है समझाइश देने पर घरवाले विवाह बालक के 21 वर्ष होने पर करने के लिए राजी हो गए।

       
तत्पश्चात संयुक्त टीम 1098 से प्राप्त शिकायत के आधार पर नया करकोली विकासखंड भैयाथान में गई जहां 17 वर्षीय बालिका का विवाह संपन्न कराया जा रहा था परिजनों को समझाइश दिया गया कि यदि बालिका का विवाह संपन्न हुआ तो सभी को परेशानी हो सकती है लड़के पक्ष से भी मोबाइल पर बात किया गया तत्पश्चात परिजनों द्वारा बालिका का मंडप उजाड़ दिया गया और संयुक्त टीम को पंचनामा एवं शपथ पत्र दिया कि बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही विवाह किया जाएगा।

       
1098 की शिकायत पर है जरही विकासखंड प्रतापपुर में होने वाले एक 18 वर्षीय बालक का विवाह संयुक्त टीम के द्वारा रुकवाया गया एवं 21 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर ही विवाह करने के लिए सहमति प्रदान की गई।



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