CG अनलाॅक बेक्रिंगः शराब दुकान, माॅल, बाजार, ब्यूटी पार्लर सहित सहित ये दुकानें अब इतने बजे तक रहेंगी खुली.... रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू..... देखें गाइडलाइन........

रायपुर /दुर्ग । रायपुर कलेक्टर ने अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है। राजधानी में अब सभी दुकानें, माॅल, शो रूम बाजार, मंडी और शराब दुकाने शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी किया है। स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी शो-रुम क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 7.00 बजे तक खोले जा सकेगें।


होटल, रेस्टोरेंट्स क्लब एवं बार रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेगें आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी। किन्तु डायनिंग हॉल / रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन / टेलीफोनिक ऑडर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देगें क्लब रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09.00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ातालाब, पुरखौती मुक्तांगन इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें । चौपाटी जैसे स्थल नही खुलेगें ।

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प्रतिदिन शाम 07.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल / रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल / वेयरहाउस / कार्गो / फल / सब्जी की लोडिंग / अन लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

 

दुर्ग 

दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने दुकानों की टाइमिंग को लेकर आदेश जारी किया है। आज जारी आदेश में कलेक्टर डॉ. भुरे ने कहा कि, जो दुकानें शाम 6 बजे तक खुल रही थी। वो अब रात 8 बजे तक खुलेंगी।

 

निम्नलिखित गतिविधियों आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी: 

  • सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।
  • स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी।
  • होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन / टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अबे को प्राथमिकता देंगें क्लब रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09.00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक ही रहेगा।
  • होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
  • दुर्ग जिला अन्तर्गत सभी कार्यालय में दिनांक 14 जून 2021 (दिन सोमवार) से सभी श्रेणी के अधिकारी / कर्मचारियों की शत् प्रतिशत उपस्थिति होगी। सभी अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यालय में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित मापदंड जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, सेनिटाइजर का समय-समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करेंगे। आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देशों के पालन की शर्त पर शिथिल किया जाता है।
  • सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
  • प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप न्यूजपेपर, दुग्ध / फल / सब्जी तथा अनुमति वस्तुओं / सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
  • आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।



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