रायगढ़। कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम होते ही रायगढ़ जिले को अॅनलाक कर दिया गया है। कल यानि 6 जून से रियायतों के साथ दुकानें खुलेंगी। रायगढ़ जिले के कलेक्टर भीम सिंह ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकान खोलने का सशर्त परमिशन दिया। जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक सामग्री के दुकाने खोले जा सकेंगे। वहीं वैवाहिक कार्यक्रमों में 20 से अधिक शामिल नहीं हो सकते और दशगात्र में 10 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते।
दूध और पेपर के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक परमिशन दिया गया है। फास्ट फूड ,गुपचुप, समोसा दुकान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल और रेस्टोरेंट सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक खोलने का परमिशन लेकिन केवल होम डिलीवरी ही करने की दी गई है। शासकीय कार्यालय को भी दिया 50% कर्मचारियों के साथ खोलने का परमिशन दिया गया है। शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकान और बाजार खुलेंगे। नियमों के उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।