CG - इलाज के दौरान 7 वर्षीय बच्चे की मौत, कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई, हॉस्पिटल सील करने पहुंचे एसडीएम... फिर जो हुआ.....

मुंगेली। इलाज में लापरवाही के चलते 7 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। शिकायत मिलने पर मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने लोरमी के बुद्ध केयर हॉस्पिटल को सील करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के आदेश पर अस्पताल को सील करने पहुंचे एसडीम और बीएमओ की टीम से अस्पताल का संचालन करने वाले डॉक्टर भीड़ गए और हुज्जत करने लगे। सूचना पर पहुंची महिला एसडीओपी से भी डॉक्टर ने बहस की। डॉक्टर को गिरफ्तार कर अस्पताल को सील किया गया है।

लोरमी में बुद्ध केयर हॉस्पिटल संचालित है। अस्पताल में फ्लोर में विकासखंड के ग्राम मोहबांधा के आश्रित ग्राम बांधी निवासी 7 वर्षीय बालक धनंजय गोंड को मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित होने के चलते भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होने के बावजूद भी अस्पताल के संचालक डॉक्टर गोकुल बंजारे के द्वारा मस्तिष्क ज्वर का इलाज होने का आश्वासन दे अस्पताल में बच्चे को भर्ती रख ईलाज किया जा रहा था। ईलाज में लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हो गई।

मामले के संज्ञान में आने पर कलेक्टर राहुल देव ने टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर लोरमी एसडीम अजीत पुजारी, ब्लैक मेडिकल ऑफिसर जीएस दाऊ के साथ राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल में जाकर जांच कर रही थी। जांच में पाया गया कि बिना अनुमति के अस्पताल में मरीजों को भर्ती है व उपचार किया जा रहा है। सीएमएचओ के अनुसार अस्पताल संचालित करने हेतु विधिवत अनुमति और लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है इसके बावजूद भी संचालक द्वारा हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। जिसके चलते सील करने की कार्यवाही की जा रही थी। पर अस्पताल के संचालक डॉक्टर गोकुल बंजारे के द्वारा कार्यवाही का विरोध करते हुए जम कर हंगामा मचाया गया। 

 

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संचालक डॉक्टर के हंगामे को देखते हुए एसडीम अजीत पुजारी ने लोरमी एसडीओपी माधुरी धीरही को सूचना दी। सूचना मिलने पर एसडीओपी माधुरी धीरही पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचीं। डॉक्टर द्वारा एसडीओपी से भी हुज्जत करने का प्रयास किया गया। पर एसडीओपी के द्वारा डॉक्टर को जमकर फटकार लगाते हुए लाइसेंस मांगा गया। अस्पताल संचालक का लाइसेंस नहीं होने के बावजूद भी अस्पताल चलाने पर एसडीओपी ने डॉक्टर पर करनी कार्यवाही करने की चेतावनी देते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालने पर गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर पहुंचीं। डॉक्टर के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296,351(2),221,132 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

वही बिना लाइसेंस व नर्सिंग होम एक का पालन किया अस्पताल संचालक पर बुद्ध केयर अस्पताल में आगामी आदेश तक ओपीडी,आईपीडी सेवा बंद करते हुए अस्पताल को सील करने की कार्यवाही की गई है।


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