रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, लोक वाहन या सड़क यात्रा में श्रेणी ए, बी और सी के सरकारी कर्मचारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी। तो वहीं श्रेणी डी के सरकारी कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस और वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी।
इसके साथ ही, हवाई यात्रा के लिए एच.ए.जी वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे। वेतन लेवल-14 (ग्रेड पे 7600) या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर इकोनॉमी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे। आपको बता दें कि, ए श्रेणी और बी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी अगर खुद की कार से सफर करते हैं। तो प्रति किलोमीटर की दर से 12 रुपए मिलेंगे।
अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से बनाए गए नियम
वित्त विभाग के आदेश के तहत, , लोक वाहन या सड़क यात्रा में श्रेणी ए, बी और सी के सरकारी कर्मचारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी।
श्रेणी डी के सरकारी कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस और वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी।
श्रेणी ई के सरकारी कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर और सुपर एक्सप्रेस बस से यात्रा की पात्रता होगी।
हवाई यात्रा के लिए एच.ए.जी वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।
वेतन लेवल-14 (ग्रेड पे 7600) या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर इकोनॉमी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।
वर्ग तीन कर्मियों को राजधानी तेजस और वंदेभारत ट्रेन में एसी थ्री टीयर यात्रा का भाड़ा दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को 1500 रूपए तक होटल ,300 रूपए तक का भोजन और 300 रूपए टैक्सी भाड़ा दिया जाएगा।
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