CG - कार्यपालन अभियंता आतंरिक परिवाद समिति में दोषी पाया गया आयोग ने विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की...

कार्यपालन अभियंता आतंरिक परिवाद समिति में दोषी पाया गया आयोग ने विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की

अनावेदक अपने पत्नी को भरण पोषण के लिए प्रति माह 5000/- देगा।

कोरबा : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉण. किरणमयी नायक एवं सदस्य  अर्चना उपाध्याय ने आज जिला कलेक्टर कोरबा सभा कक्ष में महिला उत्पीडन से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 261 वीं एवं कोरबा जिला की 8 वीं सुनवाई हुई। कोरबा जिले में आयोजित जन सुनवाई में कुल 25 प्रकरण सुनवाई की गई।

 

6sxrgo

आवेदिका उपस्थित एवं अनावेदिक कमांक 2 उपस्थित, अनावेदक कमांक 1 की अनुपस्थित था। न कोई सूचना है और न ही कारण दिया गया है। आवेदिका ने बताया कि अनावेदक का स्थानान्तरण रायपुर हो गया है। आवेदिका को कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 का नया स्थानान्तरण पता और मोबाईल नम्बर राज्य महिला आयोग में जमा करें ताकि आगामी सुनवाई में पुलिस थाने के माध्यम से उपस्थित कराया जा सके।

अनावेदिका कमांक 2 ने यह जानकारी दिया गया कि आवेदिका की शिकायत पर आतंरिक परिवाद समिति का गठन किया गया था जिसकी वह सदस्य थी जिसके 5 सदस्य और थे 02 वर्ष में उस समिति ने संपूर्ण जांच में यह पाया कि अनावेदक दोषी पाये गये। आवेदिका ने महिला आयोग के पास शिकायत कराया है कि आआंतरकि परिवाद समिति की जांच रिर्पोट अप्राप्त है, आवेदिका ने यह भी बताया कि अनावेदक को दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की अनुसंशा की गई है विभागीय तौर मुख्य अभियंता सी.एस.पी.डी.सी.एल. रायपुर को भेजा गया है।

चूंकि अनावेदक कार्यपालन अभियंता के पद पर पदस्थ है इसलिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही का क्षेत्राधिकारी मानव संसाधन सी.एस.पी.डी.सी.एल डंगनिया रायपुर को है। अनावेदिका कमांक 2 के शिकायत से कार्यों की जिम्मेदारी पूर्ण कर दिया गया है। अतः इस प्रकार से अनावेदिका कमांक 2 को मुक्त किया गया। आवेदिका आयोग कार्यालय में आकर महाप्रबंक, सी.एस.पी.डी.सी.एल का नाम पता प्रस्तुत करें ताकि उन्हे पत्र भेज कर अनावेदक क्रमांक 1 के विरूद्ध शीघ्र कार्यवाही हेतु सूचना भेजी जा सके। इस प्रकरण में अगली बार रायपुर में सुनवाई की जायेगी।

अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदक कमांक-1 के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत किया था जिस पर आतंरिक परिवाद समिति का गठन हुआ है या नहीं? जांच हुई है नहीं ? आवेदिका को पता नही है। आवेदिका का समझाईश दिया गया कि वह जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा को स्पष्ट आवेदन प्रस्तुत करें उसके प्रकरण में आंतरिक समिति के द्वारा की जांच की जानकारी दिया जायें। चूंकि अनावेदक क्रमांक ने अनावेदिका के खिलाफ माननीय न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया। जिसमें अनावेदिका भी शामील है अतः माननीय न्यायालय के निर्णय होने तक निर्णय होने तक लंबित रखा जाता है इस अवधि में आवेदिका को कहा गया कि आंतरिक परिवाद समिति के अध्यक्ष और सदस्य की जानकारी प्राप्त करें। तबतक प्रकरण लंबित।

अन्य प्रकरण दोनो पक्षों के द्वारा माननीय न्यायालय में धारा-09 और तालाक का प्रकरण प्रस्तुत किया जाना बताया है उभय के बीच के सुलह करने के बाबत प्रकरण रायपुर स्थान्तरण किया जाता है। यदि उभय पक्ष तैयार नहीं होगे तो प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों को रायपुर में निवास कर रहे का पता नोट कराने कहा गया और आपसी सहमति से अपना पारिवारिक जीवन नये सिरे से शुरू करना चाहते है। उभय पक्ष का सुलह नामा बनवाने हेतु रायपुर में प्रकरण रखा गया।

अन्य प्रकरण में उपस्थित आवेदिका के साथ 81 वर्ष उम्र थी उसके उपचार के दौरान मृत्यु हुई जिससे अनावेदक के खिलाफ शिकायत प्रस्तुत किया गया। अनावेदिका ने बताया मृतिका की रिर्पोट के अनुसार गंभीर रूप से बीमार थी और उनका पूर्व से इलाज चल रहा था। और उसके फेफड़ों में पानी भरा था हृदय की गति 30 प्रतिशत थी सभी चिकित्सकीय रिर्पोट दिया है इस प्रकरण में आवेदिका ने विस्तृत दस्तावेज एवं पूर्व का ईलाज के रिर्पोट की प्रति 01 माह के भीतर आयोग के पास जमा करें। आगामी सुनवाई के लिए उपस्थित होने कहा गया।

अन्य प्रकरण में अनावेदक वर्तमान में प्रकरण में छात्रवास छुरी में अधीक्षक के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में 52000 रू. प्राप्त होता है आवेदिका लगभग 03 वर्ष से अलग रह रही है कोई भरण पोषण नहीं दिया गया। आवेदिका अनावेदक के खिलाफ भरण पोषण का प्रकरण प्रस्तुत करें। और अनावेदक के प्रकरण को शाबित करने के लिए ऑडरशीट का प्रयोक कर सकेगी तथा आवेदिका चाहे तो अन्य के खिलाफ सिविल सेवा एक्ट के तहत् विभागीय कार्यवाही के लिए शिकायत दर्ज करा सकेगी। ऑडरशीट की छायाप्रति निःशुल्क दिया जायेगा।

अन्य प्रकरण में आवेदिका के जूल जमीन पर मकान में अनावेदक अपना दवा कर रहा था। आयोग के समक्ष उसने स्वीकार की लगभग 22 वर्ष पूर्व रहता था लेकिन वर्तमान में आवेदिका निवासरत है ऐसी दशा में दोनो पक्षा को समझाईश दिया गया कि आवेदिका विवाद नहीं करेगा अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

अन्य प्रकरण में अनावेदक करौघा थाना 6वीं बटालियन सी.एफ में आरक्षक पद पर कार्य करता है। जिसका नं 246 है। उसे 30000/- मासिक वेतन मिलता है वह अपने वेतन से प्रतिमाह 5000/- अपनी पत्नी आवेदिका को देगा। इस प्रकरण की निगरानी सखी की प्रशासीका पुष्या नवरंग द्वारा किया जायेगा आवेदिका का बैंक खाता खुलवाने में मदद करें सर्विस बुक में एन्ट्री करवाएँ और आयोग के निर्देश के पालन में अनारक्ष प्रमुख को पत्र लिखें ताकि आवेदिका का नाम सर्विस बुक में जोड़ा जा सके। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों के ऊपर थाना उरगा में 107, 116 का प्रकरण माननीय न्यायालय में होने पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई थी प्रकरण न्यायालय में चलने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध की जाती है।


bd247eee-188e-485b-b825-2fd63271fe47
IMG-6476
1dc65926-5d5f-4f90-895e-2cdbc51bf8a0
a8eb6cdd-af08-4e49-a9d9-5703b9bda295
d7092dc8-dab7-4e6f-88d7-68911b0502b3


प्रदेशभर की हर बड़ी खबरों से अपडेट रहने नयाभारत के ग्रुप से जुड़िएं...
ग्रुप से जुड़ने नीचे क्लिक करें
Join us on Telegram for more.
Fast news at fingertips. Everytime, all the time.

खबरें और भी
18/Oct/2024

CG ब्रेकिंग : अंधविश्वास के चलते 2 युवकों की मौत, 4 की हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस....

18/Oct/2024

CG - मोटर सायकल में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बीयर का परिवहन करते दो आरोपी चढे पुलिस के हत्थे...

18/Oct/2024

24 छात्राओं को मिला निशुल्क सायकल ...सायकल मिलने पर छात्राएं हुई खुश...

18/Oct/2024

महापौर सिर्फ अपनी भ्रष्टाचार छुपाने व सम्मान न होने की बेतुकी बयानबाजी कर किया था भाजपा प्रवेश,सम्मान कितना मिल रहा बस्तर की जनता भलीभांति परिचित - शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य

18/Oct/2024

कार्तिक मास में कौनसे ९ विशेष काम करे, आइए जानते है डॉ सुमित्रा अग्रवाल से...