बिलासपुर। विधि स्नातक या फिर मास्टर डिग्री वाले युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अच्छा अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के विनोद कुजुर के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कानूनी सहायक के 14 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। स्टाफ कार ड्राइवर के 17 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। कानूनी सहायक के 14 पदों के लिए आरक्षण रोस्टर के अनुसार तीन पद सामान्य वर्ग, चार पद एससी, चार एसटी व तीन पद ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। एसटी के चार में से एक पद महिला के लिए रिजर्व रखा गया है।
कार ड्राइवर के लिए जारी विज्ञापन में 9 पद अनारक्षित वर्ग के लिए रिजर्व रखा गया है। इसमें 03 पद महिला व 1 पद बेकलॉग है। अनुसूचित जाति 03 अनुसूचित जनजाति 03 एवं 02 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। एक पद दिव्यांग के लिए रखा गया है।
कार ड्राइवरों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी तय कर दी है। आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं की परीक्षा पास होना जरुरी है। वैध ट्रांसपोर्ट कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना को अनिवार्य शर्त के रूप में शामिल किया गया है। कुशल व दक्ष मैकेनिक को भर्ती में प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है।
स्टाफ ड्राइवर के लिए दिशा निर्देश
.अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः-
. छतीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष
. महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष (केवल ऐसी महिलाऐं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हों)
. स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 05 वर्ष। परन्तु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।
. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध विचारित किया जावेगा। साथ ही उन्हें स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति को स्वप्रमाणित करना होगा। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद दिव्यांगजनों से ही भरा जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी की जाति श्रेणी के आधार पर अभ्यर्थी का नाम आरक्षण रोस्टर के सुसंगत बिन्दु में दर्ज किया जाएगा।
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. जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें केवल अनारक्षित पदों के लिए ही विचार किया जाएगा।
. अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिये।
. आरक्षण केवल उन महिला उम्मीदवारों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हों।
. दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा जारी ज्ञापन संख्या एफ-13-4/2023 दिनांक 29-05-2023 के अनुसार (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) नियुक्ति के दौरान यूडीआईडी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।नोट :-
. पदों की संख्या परिवर्तनीय है एवं पदों की संख्या में कभी भी कमी या वृद्धि की जा सकती है तथा आरक्षित पदों की संख्या में भी कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। यह विज्ञापन/भर्ती एवं नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एस.एल.पी. (सी) संख्या 19668/2022 के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं। जो आवेदक अन्य राज्य के वास्तविक निवासी हैं और उन्हें अपने राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें केवल अनारक्षित पदों के लिए ही विचार किया जाएगा।