नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने वाहन चालकों को थोड़ी और राहत दी है। सरकार ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक निर्देश में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है। ये उन कागजातों के लिए लागू होगा, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सका है और जिनकी वैधता एक 1 फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 30 सितंबर 2021 को खत्म होनेवाली है। ये सभी अब 30 सितंबर तक वैध माने जाएंगे।
मंत्रालय की एडवायजरी में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रार्थना है कि वह इस एडवायजरी को लागू करें, जिससे नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और दूसरी कई संस्थाएं, जो इस मुश्किल समय में संचालन कर रहे हैं, वे परेशान नहीं होंगे और मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने इससे पहले 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020 और 26 मार्च 2021 की तारीख को एडवायजरी जारी की थी, जो मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 और केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उसने प्रवर्तन प्राधिकरणों को सुझाव दिया है कि फिटनेस, सभी तरह के परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या किसी भी संबंधित दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाए। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के प्रतिबंधों के चलते जरूरी सामानों का ट्रांसपोर्टेशन और उत्पादन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए इन पेपर्स की वैधता को बढ़ाया गया है। सरकार को इस बात जब संज्ञान हुआ कि नागरिकों को मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स के रीन्यूअल में दिक्कतें आ रही हैं तो सरकार ने इनकी वैधता बढ़ाने का् फैसला किया है। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए 6 बार ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाई थी।