Cabinet amended the Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules 1965, Big decisions of Bhupesh cabinet, Employees News
रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting chaired by Chief Minister Bhupesh Baghel) हुई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. राज्य सरकार ने अधिकारी-कर्मचारियों की सहूलियत के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में संशोधन का निर्णय लिया है. अब प्रथम श्रेणी के अधिकारियों से लेकर सभी कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह की खरीदी या लेनदेन में शासन को सूचना देने की बाध्यता खत्म कर दी है. (Cabinet amended the Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules 1965, Big decisions of Bhupesh cabinet, Employees News, The obligation to get permission from the government for the purchase equal to the salary is over)
अब दो महीने के वेतन के बराबर या उससे अधिक की खरीदी करने पर शासन से अनुमति लेनी होगी. अब तक एक महीने के वेतन के बराबर या उससे अधिक की खरीदी पर शासन को सूचना देने का नियम था. इससे अधिकारी-कर्मचारियों को दिक्कत होती थी. इस वजह से लंबे समय से कर्मचारी संगठन संशोधन की मांग कर रहे थे. इस फैसले से अब राज्य के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को फायदा होगा. वहीं एक नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया. (Cabinet amended the Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules 1965, Big decisions of Bhupesh cabinet, Employees News, The obligation to get permission from the government for the purchase equal to the salary is over)
नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत की मासिक अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से सामाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई. (Cabinet amended the Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules 1965, Big decisions of Bhupesh cabinet, Employees News, The obligation to get permission from the government for the purchase equal to the salary is over)