Employees News daily wage worker minimum wage rate
मध्य प्रदेश के निजी और शासकीय कर्मचारियों (MP Employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन के आदेश के बाद अब दैनिक वेतन भोगी श्रमिक (daily wage worker) और कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक की अवधि के लिए दैनिक वेतन की नई दरें निर्धारित कर दी गई है। कर्मचारियों की वेतन दर (pay rate) से भुगतान किया जाएगा। वही न्यूनतम वेतन दर (minimum wage rate) की नवीन कलेक्टर रेट 2022 घोषित कर दी गई। जिसके साथ DA की भी घोषणा कर दी गई हैं।(Employees News daily wage worker minimum wage rate)
दरअसल वेतन की नई दर पूरे मध्य प्रदेश के शासकीय और प्राइवेट सभी कर्मचारियों और मजदूरों पर लागू होगी। दैनिक वेतन की नई दरें सहित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता को भी शामिल किया गया है। मजदूरी की दरें और कलेक्ट्रेट निर्धारित की गई है। वह निम्नांकित है :-
अकुशल कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल्य वेतन ₹65 तय किए गए हैं जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता ₹2625 और इस तरह उनके कुल प्रतिमाह वेतन ₹9125 निर्धारित किए गए हैं। जिसके लिए न्यूनतम वेतन प्रतिदिन के हिसाब से मूल वेतन 216.66 रुपए, महंगाई भत्ते 87.50 रुपए और कुल प्रतिदिन वेतन 304.16 रुपए निर्धारित किए गए।(Employees News daily wage worker minimum wage rate)
इसके अलावा अर्धकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मूल्य वेतन प्रतिमाह ₹7057 (प्रतिदिन के हिसाब से 235.23 रुपए), परिवर्तनशील महंगाई भत्ता ₹2925 (प्रतिदिन 97.50 रुपए) और कुल वेतन ₹9982,( प्रतिदिन 332.73 रुपए) निर्धारित किए गए हैं।(Employees News daily wage worker minimum wage rate)
वही कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मूल वेतन ₹8435 परिवर्तनशील महंगाई भत्ता ₹2925 और प्रति माह ₹11360 तय किए गए हैं। जिसके लिए मूल वेतन प्रतिदिन के हिसाब से 281.16 रुपए, परिवर्तन महंगाई भत्ता प्रतिदिन 281.50 रुपए और प्रतिमाह वेतन 378.67 रुपए तय किए गए हैं।(Employees News daily wage worker minimum wage rate)
उच्च कुशल श्रमिकों के लिए प्रतिमाह न्यूनतम मूल वेतन ₹9735 परिवर्तनीय महंगाई भत्ता ₹2925 और कुल वेतन ₹12660 तय किए गए हैं। जिसके लिए प्रतिदिन ₹422 देने होंगे।(Employees News daily wage worker minimum wage rate)
वही कलेक्ट्रेट रेट के मुताबिक मजदूरी निर्धारण में पैसे और रुपए के गुणांक को राउंडअप में करके निर्धारित किया जाएगा। वित्त विभाग के जारी आदेश के मुताबिक 50 वर्ष से अधिक पैसे हो तो उसे अगले उच्चतर रुपए में पूर्ण अंकित किया जाना चाहिए। 50 वर्ष से कम राशि को छोड़ दिया जाना चाहिए। वहीं श्रमिकों को अब 1 साल के लिए इस न्यूनतम वेतन दर पर भुगतान किया जाएगा।(Employees News daily wage worker minimum wage rate)