नयाभारत डेस्क। गुमशुदा भुवनेश्वर जायसवाल के हत्या की गुत्थी सुलझी गई है। मृतक का दोस्त ही हत्या का आरोपी निकला। कोरबा जिले के बालकोनगर थाना क्षेत्र का मामला है। हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए आरोपी ने मृतक के शव को पेट्रोल से जलाया।
रजनी जायसवाल उम्र 28 वर्ष बालको थाना आकर गुम इंसान दर्ज करायी कि इसका पति भुवनेश्वर जायसवाल रात्रि करीबन 08:00 बजे घर से निकला था। सुबह 08:00 बजे तक घर नहीं आया, जिसके मोबाईल में रात 10:00 बजे फोन करने पर मोहल्ले के सतीश नामक युवक के साथ वाद विवाद होने की आवाज सुनाई देना तथा कुछ देर बाद से मोबाईल नहीं उठाना बतायी।
सूचना पर थाना बालको नगर में गुम इंसान कमांक 83/2024 कायम कर कोई गंभीर अपराध घटित होने की आशंका पर पुलिस टीम गठित कर गुमशुदा भुवनेश्वर जायसवाल के पता तलाश हेतु मृतक के परिजन से पूछताछ कर शंका के आधार पर मृतक के दोस्त सतीश काठले को थाना तलब कर पूछताछ किया गया।
आरोपी शुरू में पुलिस को गुमराह कर गोल मोल जवाब दे रहा था। पूछताछ करने पर बताया कि गुमशुदा भुवनेश्वर जायसवाल इसका स्कूल का दोस्त है। विगत 03-04 माह पूर्व इसकी माता जी का हितग्राही कार्ड एवं आधार कार्ड अपडेट का कार्य हेतु घर आना जाना करता था। एक दोपहर वह अपनी पत्नि का मोबाईल देखा तो भुवनेश्वर जायसवाल व उसकी पत्नि की अवैध संबंध के बारे में जानकारी मिली।
इस संबंध में चर्चा एवं पूछताछ करने के लिए शाम करीबन 08:00 बजे भुवनेश्वर को बुलाया। दोनों अनुज राणा फैक्ट्री के पास नया रिस्दा भदरापारा पुराना राखड डेम के ऊपर मिले साथ में बैठकर बीयर पिये तथा भुवनेश्वर को अपनी पत्नि से दूर रहने के लिए समझाईश देने पर नहीं मानने पर दोनों का वाद विवाद लड़ाई झगड़ा होने लगा।
इसी दौरान गुस्से में आकर अपने जेब में रखे चाकू से भुवनेश्वर के छाती में प्राणघातक हमला करना जिससे उसकी मृत्यु होना, इसके बाद भुवनेश्वर के शव को घसीट कर झाड़ी के बीच ले जाकर मोटर सायकल के टंकी से पेट्रोल निकाल कर उसके चेहरे पर डाल कर जला देना एवं घटना में प्रयुक्त चाकू एवं अन्य सामग्री को घटना स्थल के पास ही झाड़ियो में फेक देना बताये।
उसके बाद पुलिस टीम द्वारा आरोपी एवं मृतक के परिजनों को साथ लेकर घटना स्थल अनुज राणा फैक्ट्री नया रिस्दा भदरापारा पुराना राखड डेम के ऊपर पहुंच कर आरोपी के निशादेही पर आरोपी के कब्जे से मृतक के शव को बरामद किया गया।
मृतक के परिजनों से शव का शिनाख्तगी कराया गया तथा आरोपी सतीश काठले उम्र 34 वर्ष के निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू एवं अन्य सामग्री जप्त कर आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त पाये जाने आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 445/2024 धारा 103 (1) बीएनएस 2023 का अपराध कायम कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड तैयार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है।