Indian Railway: रेलवे यात्र‍ियों को बड़ा झटका! दिवाली में जा रहें हैं घर तो पहले जान लीजिए ये बाते वरना होगा बड़ा नुकसान.....

Indian Railway Carry-on luggage Rules 2022 :

 

नया भारत डेस्क : अगर आप दिवाली (Diwali) पर ट्रेन से घर जाने वाले हैं और अपनों के लिए गिफ्ट ले जा रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लें. भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेन में स्लीपर कोच, टियर-2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के लिए नियम तय किए गए हैं. यानी आप एक निर्धारित सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं. (Indian Railway Rule)

देश में त्योहारी सीजन का माहौल है, दिवाली और छठ पूजा का समय नजदीक है. लोगों ने पहले ही ट्रेन के टिकट बुक किए हुए हैं. जब कोई अपने घर जाता है जाहिर है वह त्योहार के समय सामान भी लेकर जाता है. क्या आप जानते हैं कि एक यात्री ट्रेन में अपने साथ कितना सामन लेकर जा सकता है. हालांकि यह क्लास के हिसाब से अलग होता है. अगर ट्रेन में चेकिंग के दौरान आपका सामने निर्धारित लिमिट से ज्यादा पाया जाता है तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है. मतलब आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है. (Indian Railway Rule)

खबरें और भी

 

6sxrgo

बता दें कि भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेन में स्लीपर कोच, टियर-2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के लिए नियम तय किए गए हैं. यानी आप एक निर्धारित सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं. आपकी टिकट के हिसाब से एक वजन तय होता है और ट्रेन में उसी के हिसाब से सामान ले जा सकते हैं. अगर आप इससे ज्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है. जिससे आपको जेब काफी ढीली करनी पड़ सकती है. (Indian Railway Rule)

IRCTC Luggage Rules ट्रेन में सामान ले जाने का नियम :

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, स्लीपर कोच में एक पैसेंजर 40 किलो सामान ले जा सकता है. अगर दो लोग हैं तो 80 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. यह लिमिट प्रति यात्री के हिसाब से है. वहीं, टियर-2 कोच में एक यात्री 50 किलो तक सामान ले जा सकता है. फर्स्ट क्लास में यह लिमिट ज्यादा हो जाती है. फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. कोई भी यात्री इससे ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते हैं. (Indian Railway Rule)

Class Free Allowance Marginal Allowance  Maximum Limit
AC 1-Tier       70kg       15 kg         150 kg
AC-2 tier       50kg       10kg         100kg
AC 3 tier/ AC Chair Car       40kg       10kg         40kg
Sleeper class:       40kg       10kg         80 kg
Second Class       35kg       10kg         70 kg

जानिए क्या है जुर्माने का नियम :

अगर कोई यात्री ट्रेन में सफर के दौरान लिमिट से ज्यादा सामान लेकर जाता है तो उसे 500 किलोमीटर तक की यात्रा में 600 रुपये से ज्यादा फाइन देना पड़ सकता है और यह जुर्माना दूरी के आधार पर तय किया जाता है. अगर ज्यादा सामान है तो लगेज बोगी में इसे जमा करना होता है और उसी के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं. (Indian Railway Rule)


IMG-5511
ezgif-com-animated-gif-maker-3

d9c7fc3c-734a-459e-8d86-b0b3106bb716
c041f781-d6c5-424f-8f16-74b521c05e4d
ec5bdc94-a24f-4131-bc9a-2ff8b14e35b8
 


प्रदेशभर की हर बड़ी खबरों से अपडेट रहने नयाभारत के ग्रुप से जुड़िएं...
ग्रुप से जुड़ने नीचे क्लिक करें
Join us on Telegram for more.
Fast news at fingertips. Everytime, all the time.

खबरें और भी
02/Jul/2024

आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए पके भोजन का कलेक्टर ने चखा स्वाद कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह पहुंचे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, बच्चों से की बातचीत

02/Jul/2024

CG - हैवानियत की सारी हदें पार : दरिंदे ने गाय से मिठाई हवस, गाय देखकर बिगड़ी युवक की नियत, किया दुष्कर्म, पकड़े जाने के डर से करने लगा ये शर्मनाक हरकत.....

02/Jul/2024

कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने खाद, बीज भंडारण केंद्र का किया निरीक्षण

02/Jul/2024

CG - उद्योग विभाग का सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च : नए उद्योगों को मिलेगा सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, सीएम विष्णुदेव साय ने विभागीय मंत्री और अफसर की मौजूदगी में किया शुभारंभ.....

02/Jul/2024

CG - तहसीलदार और नायब तहसीलदार को शो-काॅज नोटिस: पटवारी के खिलाफ कार्रवाई और रीडर के वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश... यहां कलेक्टर ने जताई नाराजगी....