Indian Railway Carry-on luggage Rules 2022 :
नया भारत डेस्क : अगर आप दिवाली (Diwali) पर ट्रेन से घर जाने वाले हैं और अपनों के लिए गिफ्ट ले जा रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लें. भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेन में स्लीपर कोच, टियर-2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के लिए नियम तय किए गए हैं. यानी आप एक निर्धारित सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं. (Indian Railway Rule)
देश में त्योहारी सीजन का माहौल है, दिवाली और छठ पूजा का समय नजदीक है. लोगों ने पहले ही ट्रेन के टिकट बुक किए हुए हैं. जब कोई अपने घर जाता है जाहिर है वह त्योहार के समय सामान भी लेकर जाता है. क्या आप जानते हैं कि एक यात्री ट्रेन में अपने साथ कितना सामन लेकर जा सकता है. हालांकि यह क्लास के हिसाब से अलग होता है. अगर ट्रेन में चेकिंग के दौरान आपका सामने निर्धारित लिमिट से ज्यादा पाया जाता है तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है. मतलब आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है. (Indian Railway Rule)
बता दें कि भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेन में स्लीपर कोच, टियर-2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के लिए नियम तय किए गए हैं. यानी आप एक निर्धारित सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं. आपकी टिकट के हिसाब से एक वजन तय होता है और ट्रेन में उसी के हिसाब से सामान ले जा सकते हैं. अगर आप इससे ज्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है. जिससे आपको जेब काफी ढीली करनी पड़ सकती है. (Indian Railway Rule)
IRCTC Luggage Rules ट्रेन में सामान ले जाने का नियम :
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, स्लीपर कोच में एक पैसेंजर 40 किलो सामान ले जा सकता है. अगर दो लोग हैं तो 80 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. यह लिमिट प्रति यात्री के हिसाब से है. वहीं, टियर-2 कोच में एक यात्री 50 किलो तक सामान ले जा सकता है. फर्स्ट क्लास में यह लिमिट ज्यादा हो जाती है. फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. कोई भी यात्री इससे ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते हैं. (Indian Railway Rule)
Class | Free Allowance | Marginal Allowance | Maximum Limit |
AC 1-Tier | 70kg | 15 kg | 150 kg |
AC-2 tier | 50kg | 10kg | 100kg |
AC 3 tier/ AC Chair Car | 40kg | 10kg | 40kg |
Sleeper class: | 40kg | 10kg | 80 kg |
Second Class | 35kg | 10kg | 70 kg |
जानिए क्या है जुर्माने का नियम :
अगर कोई यात्री ट्रेन में सफर के दौरान लिमिट से ज्यादा सामान लेकर जाता है तो उसे 500 किलोमीटर तक की यात्रा में 600 रुपये से ज्यादा फाइन देना पड़ सकता है और यह जुर्माना दूरी के आधार पर तय किया जाता है. अगर ज्यादा सामान है तो लगेज बोगी में इसे जमा करना होता है और उसी के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं. (Indian Railway Rule)