सांसद को सजा: चुनाव में वोट के लिए मतदाताओं को बांटे पैसे.... इन धाराओं में दोषी करार.... अदालत ने सांसद को दी 6 महीने की जेल की सजा.... जुर्माना भी लगाया.... पार्टी में हड़कंप.....

डेस्क। लोकसभा सांसद को वोटरों को पैसे बांटने के आरोप में एक स्थानीय अदालत ने 6 माह की कैद और 10 हजार रुपये का जु्र्माना देने की सजा सुनाई है। तेलंगाना की एक स्थानीय अदालत ने लोकसभा सांसद एम. कविता तथा उनके एक साथी को मतदाताओं को पैसे बांटने का दोषी माना है। इस अपराध के लिए उन दोनों को छह माह की कैद तथा दस हजार रुपए का जुर्माना देने की सजा भी सुनाई गई है। 

 

 

 

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कविता तेलंगाना की महबूबाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। संभवत: यह पहला केस है, जब किसी लोकसभा सांसद को अदालत ने इस तरह की सजा दी है। हालांकि अपर कोर्ट में अपील के लिए फिलहाल अदालत ने दोनों को जमानत दे दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान फ्लाइंग स्क्वॉड ने सांसद के साथी शौकत अली को चुनाव के बीच वोटरों को पैसे बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। 

 

 

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि पकड़े जाने के बाद इन लोगों ने कविता के पक्ष में वोट करने के लिए वोटरों को पैसे बांटने की बात स्वीकार की थी। दोषी पाई गई सांसद एम. कविता तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी की नेता हैं तथा वर्तमान में तेलंगाना की महबूबाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। शौकत अली बर्गमपहाड़ थाना क्षेत्र में मतदाताओं को 500 रुपये दे रहे था। पकड़े जाने के बाद उसने अधिकारियों को बताया था कि वोट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। 

 

 

पैसे लेने वाले लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि यह पैसे कविता के पक्ष में वोट करने के लिए दिए गए थे। सांसद तथा शौकत अली दोनों को आरोपी बनाते हुए उनके विरुद्ध नामपल्ली की एमपी-एमएलए स्पेशल सेशंस कोर्ट में केस चलाया गया। दोषी पाए जाने के बाद उन्हें भारतीय अपराध संहिता (IPC) की धारा 171-ई के तहत छह माह का सामान्य कारावास तथा दस हजार रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई। सजा सुनाते हुए अदालत ने दोनों को हायर कोर्ट में अपील करने के लिए जमानत भी दी है। 



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