गंगरेल हत्याकांड: CCTV फुटेज ने खोला राज, आरोपी को उम्रकैद..!


गंगरेल हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास
Chhattisgarh धमतरी के गंगरेल में हुए बीरेंद्र देवांगन हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में आरोपी खुशवंत उर्फ खूबू साहू को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
दरअसल, 3 दिसंबर 2024 को बीरेंद्र देवांगन के लापता होने की रिपोर्ट सिहावा थाने में दर्ज हुई थी। इसी दौरान गंगरेल रोड पर मानव वन के आगे एक लावारिस मोटरसाइकिल मिली, जिसकी पहचान बीरेंद्र देवांगन की बाइक के रूप में हुई।
पुलिस लगातार गुमशुदा व्यक्ति की तलाश में जुटी रही। इसी बीच 6 दिसंबर को मानव वन और शिवा रिसॉर्ट के बीच एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान बीरेंद्र देवांगन के रूप में की गई। पोस्टमार्टम और घटनास्थल के साक्ष्यों से हत्या की आशंका सामने आई।
इसके बाद रूद्री पुलिस और साइबर टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, CCTV फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जांच में धनोरा निवासी खुशवंत उर्फ खूबू साहू की संलिप्तता सामने आई। पुलिस के मुताबिक, पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने हेलमेट से सिर पर वार कर बीरेंद्र की हत्या की थी।
मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 27 अगस्त 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, धमतरी की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
वहीं, इस मामले में प्रभावी और उत्कृष्ट विवेचना के लिए तत्कालीन रूद्री थाना प्रभारी उप निरीक्षक अमित बघेल, उप निरीक्षक लक्ष्मीकांत शुक्ला और सहायक उप निरीक्षक घनश्याम वर्मा को पुलिस अधीक्षक धमतरी भावना पांडेय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।
CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और ठोस विवेचना के आधार पर गंगरेल हत्याकांड में आरोपी को कठोर सजा दिलाने में धमतरी पुलिस को सफलता मिली है।