छत्तीसगढ़

CG- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म: आरोपी को 10 साल की सश्रम कैद और ₹50 हजार जुर्माना, कोर्ट का सख्त फैसला….

जांजगीर। शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक शोषण करने वाले एक आरोपी को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) मुकेश कुमार तिवारी के न्यायालय ने आरोपी विकास भारद्वाज को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक (एफटीसी) योगेश गोपाल के अनुसार, मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने 14 सितंबर 2024 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह बोरसी निवासी विकास भारद्वाज को साल 2021 से जानती थी। आरोपी ने प्यार और शादी का वादा कर 8 अक्टूबर 21 को पीड़िता के घर में उसकी मर्जी के बिना पहली बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद शादी का झांसा देकर वह लगातार पीड़िता का शोषण करता रहा।

जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने 11 मई 24 को 100 रुपए के स्टांप पेपर पर नोटरी करवाकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया और अपने घर बोरसी ले गया। वहां 4-5 दिन पत्नी की तरह रखने के बाद वह उसे वापस छोड़ गया और काम के बहाने बाहर चला गया। पामगढ़ पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 376 (2) (एन), 4, 506 और 323 भादवि के तहत मामला दर्ज किया था। सहायक उपनिरीक्षक राम दुलार साहू द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया गया।

अभियोजन पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पाया कि आरोपी ने शादी का झूठा दिखावा और कानूनी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर पीड़िता का यौन शोषण किया। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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