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CG – आप लोगों के आशीर्वाद से पहुंचा इस मुकाम तक : गौतम पानीग्राही

डोकरीदाई समीति ने किया नागरिक अभिनंदन

आप लोगों के आशीर्वाद से पहुंचा इस मुकाम तक : गौतम पानीग्राही

जगदलपुर। स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव में महाराजा विजय चंद्र वार्ड क्रमांक 02 गौतम पानीग्राही व शिव मंदिर वार्ड क्रमांक 03 के पार्षद निर्मल प्रसाद पानीग्राही ने विजय श्री हासिल किया जिसके बाद मां डोकरी दाई विकास समिति डोकरी घाट पारा के सम्मानित मतदाताओं ने निर्वाचित पार्षदों का अभिनंदन किया। श्री पानीग्राही ने कहा कि “उम्मीद ही नहीं विश्वास” है। “आशीर्वाद मेरे साथ” के सूत्र वाक्य जो ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी वार्डवासियों से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं।

विजय चंद्र वार्ड क्रमांक 02 के पार्षद गौतम पानीग्राही ने आगे कहा कि आज इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपने मेरा जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया तथा वोट रुपी आर्शीवाद दिया जिसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर आप सभी का व्यक्तिगत तौर पर आभारी रहूंगा और मेरे से जो बन पड़ेगा वह आप लोगों के मार्गदर्शन से पूरा करने की कोशिश करुंगा।

मैं आपका भाई- आपका बेटा हुं यदि मुझसे कोई ग़लती होता है तो बेझिझक मेरा ध्यान आकर्षित कराना जिससे मैं अपने कार्य में सुधार ला संकु। आपके द्वारा किए गए हार्दिक अभिनंदन के लिए पु:न शुक्रिया अदा करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं।

CG – मेरे खिलाफ की जा रही है भ्रामक प्रचार – संग्राम सिंह राणा

मेरी जीत मतदाताओं का विश्वास एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और वरिष्ठ नेताओ के आशीर्वाद एवं प्रयास से जीत का श्रेय जाता है – संग्राम सिंह राणा

मेरे खिलाफ की जा रही है भ्रामक प्रचार – संग्राम सिंह राणा

जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षद संग्राम सिंह राणा ने कहा कि मेरी जीत मतदाताओं का विश्वास एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद एवं प्रयास से जीत का श्रेय जाता है।मीडिया और सोशल मीडिया में कुछ इस तरह के विषय प्रसारित किया जा रहे हैं इसके बारे में मैंने कुछ कहा ही नहीं है और इसके साथ ही मेरी पार्टी के प्रति जो निष्ठा है उस पर प्रश्न लगाया जा रहा है जो अनुचित है।

इस पूरे भ्रामक प्रचार से मेरे भावनाओं को आहत पहुंचा है। जिस तरह की बातें कही जा रही है जिसे मीडिया व सोशल मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है इस तरह के भ्रामक प्रचारकों से मैं अपने आप को दूर रखता हूं।

नगर निगम चुनाव में पार्टी के प्रति जनमानस से मिले ऐतिहासिक जनादेश के लिए मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं समभाव से वार्ड के विकास के लिए तत्पर रहूंगा, वार्डवासियों के प्रति मैं सदैव ऋणी रहूंगा कि मुझे अपना जनमत देकर वार्ड में सेवा करने का मौका दिया है।

CG ब्रेकिंग : घर में संदिग्ध परिस्थिति में मिली आरक्षक की लाश, जताई जा रही ये आशंका…..

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से पुलिस आरक्षक की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस आरक्षक महेश मड़कामी का शव उनके घर में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शव के पास से जहर का डिब्बा बरामद किया गया है। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आरक्षक की मौत की सूचना मिली। इसके बाद डीएसपी गोविंद दीवान और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आरक्षक महेश मड़कामी पुलिस लाइन काली में पदस्थ थे। गढ़मिरी स्थित उनके घर में बिस्तर पर उनका शव मिला। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, जिसका कारण व्यक्तिगत बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर विधिवत जांच शुरू कर दी है।

CG – पति-पत्नी की मौत : अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में पति-पत्नी की हुई दर्दनाक मौत…..

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से सड़क हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई। यह घटना कटघोरा थाना क्षेत्र के लखनपुर की है, जहां बीती रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटने से पति-पत्नी की जान चली गई। गाड़ी पति चला रहा था। अचानक उन्हें झपकी आई, जिसके चलते यह हादसा हुआ।

जानकारी के मुताबिक प्रगति नगर बी टाईप 277, दीपका में रहने वाले एसएन चतुर्वेदी और उसकी पत्नी रामकली चतुर्वेदी कार से पारिवारिक कार्यक्रम में गृह ग्राम रीवा गए थे। वहां से वापस आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। मृतक एसएन चतुवेदी Secl दीपका में डम्फर आपरेटर थे। मृतकों के तीन बच्चे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। उनके भी बच्चे हैं। पोस्टमार्टम के बाद रीवा में पति-पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

CG – छुट्टी ब्रेकिंग : इस जिले में तीन की छुट्टी घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, जानिए कब-कब रहेगी छुट्टी…..

बिलासपुर। नये साल में छुट्टी की सूची जा रही है। शासन के नियमों के मुताबिक हर साल स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार जिलों में स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किये हैं। जिन तीन अवसरों पर स्थानीय स्तर पर छुट्टी होगी।

27 अगस्त दिन बुधवार गणेश चतुर्थी
1 अक्टूबर दिन बुधवार दशहरा
21 अक्टूबर दिन मंगलवार गोवर्धन पूजा शामिल हैं।

स्थानीय अवकाश के दौरान ट्रेजरी और बैंक बंद नहीं होंगे, ये पूर्व की भांति खुले रहेंगे।

CG ब्रेकिंग : कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई,तीन प्रधान पाठक और एक उप अभियंता निलंबित,इस वजह से गिरी निलंबन की गाज,जानिए मामला

दुर्ग 19 फरवरी । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन कार्य मे कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर तीन प्रधान पाठक एवं एक उप अभियंता को निलंबित कर दिया है।

निर्वाचन कार्य के दौरान लापरवाही बरतने पर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमो के विपरीत कार्य किये जाने के फलस्वरूप लीला राम साहू प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक अकोला (विकास खंड धमधा), भुवनेश्वर प्रसाद गर्ग प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक पाठ शाला बेलोदी ( विकास खंड दुर्ग), अशोक कुमार नेताम प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख) व खूबचंद आडिल उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सम्भाग दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। निलंबन अवधि में श्री साहू का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमधा, श्री गर्ग का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुर्ग तथा आडिल का मुख्यालय जनपद पंचायत दुर्ग निर्धारित किया गया है।

ज्ञात हो कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत मतदान दल के पीठासीन अधिकारी के रूप में इनकी ड्यूटी क्रमशः नगर पालिक निगम दुर्ग, नगर पालिकपरिषद कुम्हारी/ अहिवारा में लगाई गई थी।

मदिरापान कर मतदान सामग्री लेने पहुचे प्रधान पाठक निलंबित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य मे लापरवाही किये जाने फलस्वरूप अशोक कुमार नेताम प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख) के कृत्य को छ ग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत मान कर छ ग सिविल सेवा (वर्गीकृत , नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 09 ( 1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री नेताम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। ज्ञात हो कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत ,नगर पालिक निगम दुर्ग के अंतर्गत सामग्री वितरण तिथि 10 फरवरी 2025 को अशोक कुमार नेताम प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख) जिला दुर्ग की ड्यूटी मतदान दल क्रमांक 251 के अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 02 में पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई गई थी। निगम के सेक्टर क्रमांक 01 के सेक्टर अधिकारी द्वारा श्री नेताम को भारती विश्वविद्याल दुर्ग में मतदान सामग्री प्राप्त करने दौरान मदिरापान किया जाना पाया गया था। इसकी शिकायत सेक्टर अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से किया । शिकायत की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए निलंबन की कार्यवाही हुई है।

CG ट्रांसफर ब्रेकिंग : राज्य सरकार ने जारी किया आदेश,इन अधिकारियों के हुए तबादले,जानिए किन्हें कहां मिली जिम्मेदारी,देखिए लिस्ट…

नया भारत डेस्क :राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए मंत्रालय कैडर के दो संयुक्त सचिव और सात उप सचिवों की जिम्मेदारियों में बदालव किया है।

जिन अफसरों के तबादले हुए हैं, उनमें दो अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के हैं। वहीं अवर सचिवों और अनुभाग अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

CG – 3 की मौत : रायपुर से महाकुम्भ जा रही यात्री बस हुई दर्दनाक हादसे की शिकार, तीन लोगों की गई जान, कई की हालत गंभीर…..

पेंड्रा। सड़क हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर से प्रयागराज महाकुम्भ जा रही यात्री बस बड़े हादसे की शिकार हो गयी। कोयले से भरे ट्रक में यात्रियों से भरी बस जा भिड़ी। घटना में तीन लोगों की जान चली गयी, वहीं दर्जन भर यात्रियों को गंभीर चोट भी आयी है। घटना पेंड्रा के खैरझिठी वेंकटनगर की है, जहां छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश सीमा पर यात्री बस हादसे का शिकार हो गयी।

आसपास के अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया गया। सड़क हादसे के बाद सड़क के दोनों और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जानकारी के मुताबिक रायपुर से रात 11 बजे महिंद्रा ट्रेवल्स की यात्री बस से कई यात्री प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए निकले थे। सुबह 5 बजे के आसपास गौरेला पेंड्रा मरवाही पहुंचे। यहां रोड किनारे एक चाय दुकान पर बस ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। सभी यात्री वहां फ्रेश हुए और चाय पी।

बताया जा रहा है कि चाय दुकान पर बस का ड्राइवर बदल गया। रायपुर से जो ड्राइवर बस चलाकर आ रहा था वो वहीं रुक गया, उसके बाद दूसरा ड्राइवर पेंड्रा से बस चलाने लगा। गाड़ी कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर जीरो बॉर्डर क्षेत्र में बस, कोयला लोड खड़े ट्रेलर से टकरा गई। घटना में तीन लोगों की जान चली गई है।

ब्लॉक दरभा थाना दरभा अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसपुर मे मसीही मानने के कारण जबरन उनके हक की भूमी के पांच पेड़ से इमली का फल को डरा धमका के लुटा गया बेहद चिंता का विषय कानून व्यवस्था ढप लिखित शिकायत पर तत्काल करें कार्यवाही यह अत्याचार बर्दास्त योग्य नहीं – नरेन्द्र भवानी /चीफ छत्तीसगढ़ युवा मंच

ब्लॉक दरभा थाना दरभा अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसपुर मे मसीही मानने के कारण जबरन उनके हक की भूमी के पांच पेड़ से इमली का फल को डरा धमका के लुटा गया बेहद चिंता का विषय कानून व्यवस्था ढप लिखित शिकायत पर तत्काल करें कार्यवाही यह अत्याचार बर्दास्त योग्य नहीं – नरेन्द्र भवानी /चीफ छत्तीसगढ़ युवा मंच

जगदलपुर। मामले मे छत्तीसगढ़ युवा मंच के चीफ नरेन्द्र भवानी नें बयान जारी कर स्थानीय प्राशासन पर आरोप लगाते हुवे कहा गया है की बस्तर जिले मे पहले से ही मसीही मानने वालों का कभी फसल लुटा जाता है तो कभी उनके जमीनों पर कब्ज़ा किया जाता है तो कभी घरों गांव से भगाया जाता है और तो और समाजिक बहिष्कार कर कई जगहों मे राशन पानी तक नहीं देने का अपराध किया जाता आ रहा है कई शिकायत के बाद भी कोई उचित बड़ी कार्यवाही नहीं होता देखा गया है बेहद चिंता का विषय ऐसे अपराध को करने वालों का मनोबल भी इसी वजह से बढ़ता जा रहा है जो किसी भी रूप मे उचित नहीं ठीक नहीं।

भवानी नें कहा है दिनांक 15 फ़रवरी दिन शनिवार को ग्राम पंचायत बिसपुर थाना दरभा तहसील दरभा के अंतर्गत आता है जहां मसीही मानने के गंगा मरकाम मासो मरकाम गुड्डी मरकाम के हक के भूमि पर स्थित 5 इमली के झाडो से जबरन डरा धमका इमली को तोड़ा गया और बादमे बेच भी दिया गया यह कैसा धर्म का विरोध है जहां लोगो को धर्म को आधार बना के लूट खसोन्ट किया जा रहा है मसीही मानने वालों के आर्थिक श्रोतो को लुटा जा रहा है आखिर यह क्या चोरी डकैत जैसा कृत्य नहीं और यह सब कब तक चलता रहेगा जिला बस्तर मे।

भवानी नें आगे कहा है की पीड़ितों द्वारा लिखित शिकायत करवाने भेजा गया है मामले को संज्ञान मे लेकर अगर उचित कार्यवाही नहीं किया जाता है तो जबरन हमें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा किन्तु ऐसी घटना बर्दास्त नहीं किया जाएगा ऐसी घटना के बाद ऐसे कृत्य करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं तो अपराध को अंजाम देने वाले लोगो का मनोबल बढ़ता है और ऐसे अन्य कृत्य को लगातार अंजाम दिया जाता जो उचित नहीं।

CG – CMO सहित 4 सस्पेंड : सीएमओ और तीन शिक्षक पर गिरी गाज, चारों को किया निलंबित, इस वजह से हुई बड़ी कार्रवाई, जाने पूरा मामला…..

रायपुर। चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने की सजा कालेज के एक प्राध्यापक के साथ ही स्कूल के दो शिक्षकों,भटगांव नगर पंचायत के सीएमओ व जल संसाधन विभाग के एक कर्मचारी को भुगतनी पड़ी है। रिटर्निंग अफसर के पत्र के बाद कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सारगंढ़ बिलाईगढ़ ने इन सभी को निलंबित कर दिया है।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बरमकेला का पत्र 16.02.2025 के अनुसार भरत सिंह नेताम, व्याख्याता ईएलबी. शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल बिलाईगढ़ को विकासखण्ड बरमकेला त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 128 में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान अपने कर्तब्य पर अनुपस्थित रहा। उक्त कृत्य अपने कर्तब्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है। भरत सिंह नेताम, व्याख्याता के द्वारा कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में भरत सिंह नेताम, व्याख्याता ई.एल.बी. शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल बिलाईगढ़ का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बरमकेला का पत्र 16.02.2025 के अनुसार कालीचरण चंद्रा, शिक्षक शास. पूर्व.मा.शा. रिकोटार को विकासखण्ड बरमकेला त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 168 में मतदान अधिकारी क्र. 01 नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान अपने कर्तब्य पर अनुपस्थित रहा। उक्त कृत्य अपने कर्तब्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

कालीचरण चंद्रा, शिक्षक के द्वारा कर्तब्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में कालीचरण चंद्रा, शिक्षक शास.पूर्व.मा.शा. रिकोटार का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बरमकेला का पत्र 16.02.2025 के अनुसार परमानंद रघुवंशी, व्याख्याता (एल.बी.) कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ को विकासखण्ड- बरमकेला त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 05 में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान शराब के नशे में होना पाये जाने से प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र बरमकेला में थाना प्रभारी बरमकेला के माध्यम से मुलाहिजा कराये जाने पर डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अत्यधिक शराब सेवन की पूष्टि हुई है। संबंधित को मतदान कार्य हेतु योग्य नहीं पाया गया है। परमानंद रघुवंशी का उक्त कृत्य के चलते शासन, प्रशासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग की छवि धुमिल हुई है, जो घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। परमानंद रघुवंशी, व्याख्याता (एल.बी.) के द्वारा कर्तब्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 की धारा 23 (9) मादक पदार्थों का सेवन करने का दोषी पाये जाने से शासकीय सेवको के नियंत्रण हेतु प्रावधान छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में परमानंद रघुवंशी, व्याख्याता (एल.बी.) का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बरमकेला का पत्र 16.02.2025 के अनुसार अनुष टोप्पो सहायक प्राध्यापक, शशिधर पण्डा शासकीय महाविद्यालय सरिया को विकासखण्ड बरमकेला त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु सेक्टर कमांक 15 के लिए सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान शराब के नशे में होना पाये जाने से प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र बरमकेला में थाना प्रभारी बरमकेला के माध्यम से मुलाहिजा कराये जाने पर डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अत्यधिक शराब सेवन की पूष्टि हुई है। संबंधित को मतदान कार्य हेतु योग्य नहीं पाया गया है। संबंधित अनुष टोप्पो का उक्त कृत्य के चलते शासन, प्रशासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग की छवि धुमिल हुई है, जो घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अनुष टोप्पो सहायक प्राध्यापक के द्वारा कर्तब्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 की धारा 23(9) मादक पदार्थों का सेवन करने का दोषी पाये जाने से शासकीय सेवको के नियंत्रण हेतु प्रावधान छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में अनुष टोप्पो सहायक प्राध्यापक का मुख्यालय कार्यालय शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय सारंगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बरमकेला का पत्र कानूनमा 16.02.2025 के अनुसार प्रीतम साहू, सहायक ग्रेड-03 कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जोक नहर जल संसाधन उप संभाग क्रमांक 02 पवनी को विकासखण्ड – बरमकेला त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल कमांक 01 में मतदान कार्य संपादित करने हेतु मतदान अधिकारी कमांक 03 नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान शराब के नशे में होना पाये जाने से प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र बरमकेला में थाना प्रभारी बरमकेला के माध्यम से मुलाहिजा कराये जाने पर डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अत्यधिक शराब सेवन की पूष्टि हुई है। संबंधित को मतदान कार्य हेतु योग्य नहीं पाया गया है। संबंधित प्रीतम साहू का उक्त कृत्य के चलते शासन, प्रशासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग की छवि धुमिल हुई है, जो घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। प्रीतम साहू, सहायक ग्रेड-03 के द्वारा कर्तब्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 की धारा 23 (9) मादक पदार्थों का सेवन करने का दोषी पाये जाने से शासकीय सेवको के नियंत्रण हेतु प्रावधान छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में प्रीतम साहू, सहायक ग्रेड-03 का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संशाधन विभाग सारंगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, नगर पंचायत भटगांव के द्वारा भूपेश सिह, मु.नं.पा.अधि., नगर पंचायत भटगांव को निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। कार्यालयीन समसंख्यक पत्र क्र. 273 सारंगढ़ 12.02.2025 के द्वारा संबंधित को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने जारी किया गया था। भूपेश सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी भटगांव द्वारा कारण बताओ सूचना के तारतम्य में समक्ष में उपस्थित होकर जवाब पेश किया का अवलोकन करने से जवाब संतोषप्रद नहीं है। भूपेश सिंह के द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में गंभीरता पूर्वक पालन नहीं किया गया, जिसके चलते रिटर्निंग ऑफिसर नगर पंचायत सह तहसीलदार भटगांव के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित करना पड़ा। उत्तरदाता भूपेश सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी भटगांव के द्वारा प्रतिवेदन का संज्ञान होने पर पालन की कार्यवाही की गई तथा सेक्टर अधिकारियों से प्रतिवेदन लिया जाना इस बात को प्रमाणित करता है। भूपेश सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी भटगांव के उक्त कृत्य अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। चूंकि समय रहते पालन कार्यवाही पूर्ण होने के कारण उन्हें भविष्य में इस तरह के पुनरावृत्ति न करने की कड़ी चेतावनी दिया जाता है। उपरोक्त चेतावनी उनके सेवा अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।