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CG – 8 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज, इस वजह से हुई बड़ी कार्रवाई, छात्रों का कारनामा जान आप भी हो जाएंगे हैरान……

सरगुजा। जिले से वाहनों में छात्रों द्वारा स्टंट करने का मामला सामने आया है। यह मामला सरगुजा के निजी स्कूल मोंटफोर्ट और OPS के फेयरवेल पार्टी का बताया जा रहा है। गांधीनगर पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए 8 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक, MONTFORT और OPS स्कूल में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था। इस दौरान छात्रों ने गांधीनगर थाना क्षेत्र के शंकरघाट से सरगांव जाने वाले रोड पर स्टंट किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

CG ब्रेकिंग : बेबीलॉन टॉवर की सातवीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर हुई दर्दनाक मौत, मचा हड़कंप….

रायपुर। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। वीआईपी रोड स्थित बेबीलॉन टॉवर की सातवीं मंजिल से छलांग लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से मौके पर हडकंप मच गया। लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मृतक की पहचान विजय बसोने के रूप में हुई है, जो एक सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) के अंडर में कार्यरत था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तेलीबांधा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है।

सिविल लाइन सीएसपी अजय कुमार ने बताया की आज दोपहर करीब 1 बजे सूचना मिली थी कि थाना तेलीबांधा के अंतर्गत बेबीलोन टॉवर की सातवीं मजिल से कूदकर एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी है। जांच के दौरान उसके पास से एक आईडी कार्ड बरामद किया है जिससे पता चला की उसका नाम विजय बसोने है और वह पंडरी का रहने वाला है। मृतक ने ऐसा जानलेवा कदम क्यों उठाया इसकी जांच जारी है।

CG – हेड मास्टर के बेटे ने की आत्महत्या : 14 साल के छात्र ने स्कूूल से लौट कर घर में लगाई फांसी, कमरे में मिला शव…पुलिस जांच में जुटी….

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद में पढ़ने वाले 14 साल के छात्र ने स्कूूल से लौट कर घर में फांसी लगाकर जान दे दी। नाबालिग छात्र के पिता गवर्नमेंट स्कूल में हेड मास्टर है। घटना बालोद के कोतवाली थाना क्षेत्र की है।

जानकारी के मुताबिक, 14 वर्षीय बेटे को पिता स्कूल छोड़ने गये थे। छात्र 8वीं में पढ़ाई कर रहा था। दोपहर दो बजे छुट्टी होने के बाद छात्र स्कूल से घर लौटा और खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। शाम छह बजे छात्र के पिता लौटे तो कमरा अंदर से बंद था। खिड़की से देखने पर शव फंदे से लटका हुआ मिला। घटना के बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पूछताछ में पिता ने पुलिस को बताया कि घटना से पहले बच्चे के स्कूल से टीचर का फोन आया था। इस दौरान टीचर ने उन्हें कहा कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, ध्यान दीजिए।

शायद इसी बात से उनका बेटा परेशान था। हेड मास्टर पिता ने अपने बच्चे की मौत मामले में जांच की मांग की है। साथ ही दोषी व्यक्ति पर कड़ी कारवाई की मांग भी पुलिस से की है। मृतक छात्र के पिता सरकारी स्कूल में हेड मास्टर है। उमरादाह के ब्लेज एकेडमी में उनका बड़ा बेटा पढ़ाई कर रहा था। छोटा बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। फिलहाल बच्चे ने आत्महत्या क्यों की इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।

Chhattisgarh Sex Racket : बड़े देह व्यापार का खुलासा,विदेशी लड़कियों की App से मिलती थी रेट की डिटेल,11 आरोपी गिरफ्तार..

नया भारत डेस्क : देह व्यापार संचालित करने वाले लगभग 01 दर्जन आरोपी गिरफ्तार,थाना तेलीबांधा एवं सरस्वती नगर क्षेत्रांतर्गत स्थित होटलों मे कराया जा रहा था देह व्यापार।,देह व्यापार हेतु अलग – अलग राज्यों सहित विदेशी युवतियों को बुलाया जाता था घटना के बाद से आरोपी जुगल कुमार हो गया था फरार जिसे पश्चिम बंगाल से किया गया है गिरफ्तार।आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 89/25 धारा 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।

आरोपी जुगल कुमार, रवि ठाकरे एवं जागेन्द्र उके उर्फ मोहन के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में भी अपराध क्रमंाक 22/25 धारा 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 का अपराध है पंजीबद्ध।

विवरण – दिनांक 05-06.02.2025 की दरम्यानी रात्रि थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत व्ही.आई.पी. मेन रोड फ्लावर वैली अमलीडीह जाने वाले रोड में कार क्रमांक सी जी/10/एफ ए/5046 के चालक द्वारा शराब के नशे में अपने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुये एक्टिवा वाहन को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया गया था जिससे एक्टिवा वाहन में सवार 03 व्यक्तियों को चोट आने पर उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान एक व्यक्ति अरूण कुमार विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई। प्रार्थी शाहरूख खान की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 83/25 धारा 281, 125(ंए), 110, 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

तेलीबांधा पुलिस द्वारा कार में सवार आरोपिया युवती सहित आरोपी भावेश आचार्य पिता बी.एस. आचार्य उम्र 39 साल निवासी महावीर नगर गुरूद्वारा के पास थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर से पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा अपने रिश्ते के बारे में न बताकर लगातार पुलिस टीम को गुमराह किया जा रहा था, कि कड़ाई से पूछताछ में युवती द्वारा बताया गया कि वह उज्बेकिस्तान अण्डी जान क्षेत्र की निवासी है, जो जुगल कुमार के बुलाये जाने पर देह व्यापार हेतु मुंबई से रायपुर आकर एक होटल में रूकी थी। इसके साथ ही आरोपी भावेश आचार्य ने पूछताछ में बताया कि वह देह व्यापार के दलाल जुगल कुमार से मोबाईल फोन पर संपर्क कर युवती बुलाने बोला था, जिस पर जुगल कुमार द्वारा उज्बेकिस्तान की युवती को देह व्यापार हेतु रायपुर बुलाया गया था एवं भावेश आचार्य द्वारा इसके एवज में जुगल कुमार को 27,000/- रूपये दिया गया था।

देह व्यापार की घटना को पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर श्री अमरेश मिश्रा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुये पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री अजय कुमार, थाना प्रभारी तेलीबांधा एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट रायपुर को देह व्यापार में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना तेलीबांधा एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की संयुक्त टीम द्वारा दोनों आरोपियों से देह व्यापार में संलिप्त आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।

टीम के सदस्यों द्वारा देह व्यापार में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी करते हुये आरोपी 01. रवि ठाकरे पिता स्व. कृष्णा राव उम्र 55 साल निवासी आर.डी.ए. कालोनी बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा रायपुर। 02. जागेन्द्र उके उर्फ मोहन पिता हरि उके उम्र 29 साल निवासी हनुमान नगर पहाड़ीपारा गुढ़ियारी रायपुर को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपने साथी जुगल शर्मा सहित अन्य के साथ मिलकर देह व्यापार संचालित करना बताने के साथ ही locanto app के माध्यम से अपने ग्राहकों को युवतियों का फोटो व रेट उपलब्ध कराना भी बताया गया। दोनों आरोपियों को दिनांक 10.02.25 को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार आरोपी रवि ठाकरे एवं जागेन्द्र उके उर्फ मोहन से इस व्यापार में संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर प्रकरण में आरोपी बृजेश साहा, मोह. साजिद, दिनेश लिलवानी, शेख इमरान, अमित सोनी, रमेन्द्र पाठक, शेख नूरूल हक एवं दुर्गेश पनागर को गिरफ्तार कर कार्यवाही कर दिनांक 11.02.25 को आरोपी 01. मोह. साजिद पिता मो. तुफानी उम्र 28 साल निवासी ग्राम सेमरिया थाना सेमरिया जिला चतरा हाल पता गली नं. 01 रियाज का मकान मोतीनगर संतोषी नगर थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 02. दिनेश लिलवानी पिता सेवक राम लिलवानी उम्र 30 साल निवासी देवपुरी कुर्सी फैक्ट्री के बगल कृष्णा पुरी थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 03. शेख इमरान पिता स्व. शेख रजा उम्र 34 साल निवासी सलानी नगर गली नं. 03 संजय नगर थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 04. अमित सोनी पिता कमल सोनी उम्र 28 साल निवासी पुरानी बस्ती सोनार पारा थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर। 05. रमेन्द्र पाठक पिता स्व. कामता प्रसाद पाठक उम्र 32 साल निवासी रायपुरा सत्यम विहार गली नं. 02 आटा चक्की के पास थाना डीडी नगर रायपुर। 06. शेख नूरूल हक पिता स्व. ताजमुल हक उम्र 49 साल निवासी चौरसिया कालोनी मस्जिद के पास थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 07. दुर्गेश पनागर पिता मोतीराम पनागर उम्र 25 साल निवासी रविदास नगर वार्ड नं. 04 पीजी कॉलेज के पीछे थाना सिटी कोतवाली कवर्धा को न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया तथा आरोपी बृजेश साहा का पुलिस रिमाण्ड लिया गया है।

आरोपी जुगल कुमार घटना के बाद से पश्चिम बंगाल फरार हो गया था, जिसे टीम के सदस्यों द्वारा 24 परगना पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया।

आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 89/25 धारा 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

आरोपी जुगल कुमार, रवि ठाकरे एवं जागेन्द्र उके उर्फ मोहन द्वारा अन्य राज्यों से कुछ अन्य युवतियों को रायपुर बुलाकर थाना सरस्वती नगर क्षेत्रांतर्गत स्थित एक होटल में देह व्यापार कराया जा रहा था, जिस पर तीनों आरोपियों के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमंाक 22/25 धारा 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इस मामले में भी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रहीं है।

*गिरफ्तार आरोपी*

*01. रवि ठाकरे पिता स्व. कृष्णा राव उम्र 55 साल निवासी आर.डी.ए. कालोनी बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा रायपुर।*

*02. जागेन्द्र उके उर्फ मोहन पिता हरि उके उम्र 29 साल निवासी हनुमान नगर पहाड़ीपारा गुढ़ियारी रायपुर।*

*03. बृजेश साहा पिता विधान साहा उम्र 35 साल निवासी अम्बिकापुर सरगांव थाना गांधी नगर हाल पता कमल विहार सेक्टर 07, थाना टिकरापारा जिला रायपुर।*

*04. मोह. साजिद पिता मो. तुफानी उम्र 28 साल निवासी ग्राम सेमरिया थाना सेमरिया जिला चतरा हाल पता गली नं. 01 रियाज का मकान मोतीनगर संतोषी नगर थाना टिकरापारा जिला रायपुर।*

*05. दिनेश लिलवानी पिता सेवक राम लिलवानी उम्र 30 साल निवासी देवपुरी कुर्सी फैक्ट्री के बगल कृष्णा पुरी थाना टिकरापारा जिला रायपुर।*

*06. शेख इमरान पिता स्व. शेख रजा उम्र 34 साल निवासी सलानी नगर गली नं. 03 संजय नगर थाना टिकरापारा जिला रायपुर।*

*07. अमित सोनी पिता कमल सोनी उम्र 28 साल निवासी पुरानी बस्ती सोनार पारा थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर।*

*08. रमेन्द्र पाठक पिता स्व. कामता प्रसाद पाठक उम्र 32 साल निवासी रायपुरा सत्यम विहार गली नं. 02 आटा चक्की के पास थाना डीडी नगर रायपुर।*

09. शेख नूरूल हक पिता स्व. ताजमुल हक उम्र 49 साल निवासी चौरसिया कालोनी मस्जिद के पास थाना टिकरापारा जिला रायपुर।

10. दुर्गेश पनागर पिता मोतीराम पनागर उम्र 25 साल निवासी रविदास नगर वार्ड नं. 04 पीजी कॉलेज के पीछे थाना सिटी कोतवाली कवर्धा।

11. जुगल कुमार राय पिता सशान्त चंद्र राय उम्र 39 साल पता दमदमा पोस्ट नहाटा थाना गोपाल नगर नार्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल। हाल पता अशोक नगर ट्रांसफार्मर के पास गुढ़ियारी थाना गुढ़ियारी रायपुर।

CG – शिक्षिका की मौत : तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दुर्घटना में शिक्षिका की मौके पर ही हुई मौत, पिता की हालत गंभीर…..

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से सड़क हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक में पिता और पुत्री सवार थे। हादसे में बेटी की मौत हो गई। वहीं पिता को गंभीर चोटें आई हैं। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना पखांजूर थाना क्षेत्र के माटोली चौक की है।

बताया जा रहा है कि पिता-पुत्री बाइक में सवार होकर जा रहे थे। इसी बीच पखांजूर से भानुप्रतापपुर धान लेकर जा रही ट्रक ने बाइक को तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। जिससे शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना से मृतक के घर में मातम छा गया है।

पखांजूर थाना के टीआई ने बताया कि शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

CG News : राम मंदिर के मुख्य पुजारी का निधन, सीएम विष्णु देव साय ने जताया शोक, अध्यात्म जगत के लिए बताया अपूरणीय क्षति…..

रायपुर। अयोध्या स्थित राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया। निधन की खबर से देशभर के रामभक्त दुखी हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आचार्य के निधन पर शोक जताते हुए अध्यात्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए अपने पोस्ट में लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर, पावन अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र कुमार दास जी महाराज का निधन धर्म और अध्यात्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्रीराम की भक्ति और सेवा में व्यतीत किया। प्रभु श्रीराम से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों, उनके अनुयायियों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं।

बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 12 फरवरी को निधन हो गया। लखनऊ स्थित एसजीपीजीपाई में उन्होंने 85 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्हें 3 फरवरी से ही भर्ती कराया गया था। उनके निधन पर देशभर के रामभक्तों शोक की लहर है।

CG – पूर्व मुख्यमंत्री का जलवा, स्टाइलिश स्पोर्ट्स बाइक पर आए नजर, देखें तस्वीरें….

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में आयोजित ऑटो एक्सपो में अपनी उपस्थिति से सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस एक्सपो के दौरान बघेल ने स्पोर्ट्स बाइक पर बैठकर ‘धूम-धूम’ फिल्म के अंदाज में अपनी अदाकारी दिखाई।

भूपेश बघेल ने अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मौके की कुछ तस्वीरें साझा की हैं।

CG – पतंग उड़ाते समय दर्दनाक हादसा, चौथे फ्लोर से गिरा 7 साल का मासूम, इलाज के दौरान हुई मौत, सदमें में परिजन…..

रायपुर। राजधानी रायपुर के BSUP कॉलोनी में बड़ा हादसा हो गया है, यहां एक 7 साल का बच्चा चौथे फ्लोर पर पतंग उड़ा रहा था। तभी गलती से मासूम का पैर फिसला और नीचे गिर गया। जिसे परिजन तत्काल ममता हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। मासूम की मौत से परिजन सदमें में है।

CG High Court ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी की सहमति के बिना अननेचुरल सेक्स अपराध नहीं…..

बिलासपुर। पत्नी की सहमति के बिना उनके साथ अननेचुरल यौन संबध बनाना अपराध नहीं है। हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि पति पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार या धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। भले ही वह अपनी वयस्क पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता हो।

न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने ऐसे मामलों में पत्नी की सहमति को कानूनी रूप से महत्वहीन बताते हुए कहा कि यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है तो पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किए गए किसी भी यौन संबंध या यौन कृत्य को इन परिस्थितियों में बलात्कार नहीं कहा जा सकता है, इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 377 के तहत अपराध नहीं बनता है।

दरअसल, मृतक पीड़िता का पति 11 दिसंबर 2017 की रात को कथित तौर पर अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। इसके बाद तबियत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई और अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 377 आईपीसी के तहत जुर्म दर्ज की गई। पीड़िता का मृत्यु पूर्व बयान एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया, जिसमें उसने कहा कि वह अपने पति द्वारा जबरदस्ती किए गए यौन संबंध के कारण बीमार पड़ गई। उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई।

साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 376 (बलात्कार के लिए सजा) और 304 (हत्या के लिए दोषी न होने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया। उन्हें डिफॉल्ट शर्तों के साथ 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील दायर की।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि धारा 375, 376 और 377 आईपीसी के अवलोकन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि धारा 375 आईपीसी की संशोधित परिभाषा के मद्देनजर पति और पत्नी के बीच धारा 377 आईपीसी के तहत अपराध का कोई स्थान नहीं है। इस तरह बलात्कार नहीं किया जा सकता है। धारा 375 आईपीसी के अपवाद 2 पर जोर देते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक पुरुष और उसकी पत्नी के बीच यौन संबंध या यौन क्रियाएं यदि पत्नी 15 वर्ष से अधिक उम्र की है तो बलात्कार नहीं माना जाता है। नतीजतन भले ही एक पति अपनी वयस्क पत्नी के साथ धारा 377 आईपीसी के तहत परिभाषित अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है, यह अपराध नहीं माना जाता है।

न्यायालय ने धारा 304 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि के संबंध में इसे “विकृत” माना और टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, आईपीसी की धारा 304 के तहत अपराध मामले के वर्तमान तथ्यों से कैसे जुड़ा है और अभियोजन पक्ष द्वारा कैसे साबित किया गया है, फिर भी इसने अपीलकर्ता को धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया है, जो विकृति और स्पष्ट अवैधता के अलावा और कुछ नहीं है, जिस पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।” कोर्ट ने अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी करते हए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया।

Chhattisgarh Congress: छत्‍तीसगढ़ कांग्रेस में वापसी,18 बागी नेताओं का निष्‍कासन रद्द, संगठन ने जारी की लिस्‍ट…

Chhattisgarh Congress: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने निष्कासित नेताओं की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस (Chhattisgarh Congress) कमेटी ने 18 नेताओं का निष्कासन रद्द कर उन्हें फिर से पार्टी में शामिल करने का फैसला लिया है। इस संबंध में प्रदेश प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने आधिकारिक आदेश जारी किया है।