कबीरधाम पुलिस ने आज,दयाल सिंह व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल बेंदरची को फर्जी आदेश पत्र के आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) का पद हासिल करने के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली कवर्धा में अपराध क्रमांक 720/2024, धारा 336(3), 338, 340(2) BNS और भारतीय दंड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत दिनांक 27.11.2024 को अपराध दर्ज किया गया है।
मामला 19 सितंबर 2024 का है, जब दयाल सिंह ने छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर के नाम से एक कूटरचित आदेश पत्र तैयार किया। इस पत्र में आरोपी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बोड़ला के पद पर नियुक्त किए जाने का उल्लेख था। आरोपी ने यह फर्जी आदेश पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) योगदास साहू के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर डीईओ ने आदेश जारी कर दिया।
हालांकि, बाद में यह सामने आया कि आदेश पत्र पूरी तरह से फर्जी था। इसके बाद,डीईओ योगदास साहू ने आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया और संबंधित मामले की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी ने शासन और विभाग को धोखा देने के लिए कूटरचित दस्तावेज का इस्तेमाल किया था।