
Chhattisgarh धमतरी मगरलोड पुलिस ने खुद को बजरंग दल का सदस्य और पुलिसकर्मी बताकर लूटपाट एवं अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस अब तक कुल पांच आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विकास आडिल (22) और साहिल अली (23) के रूप में हुई है।
रास्ता रोककर खुद को पुलिसकर्मी बताया..
पुलिस के मुताबिक, घटना 3 मार्च 2026 की है। छाती निवासी देवेन्द्र कुमार मारकण्डे अपने साथियों के साथ पिकअप वाहन से बछड़ों को लेकर मुड़केरा जा रहे थे। इसी दौरान आलेखुंटा-सिंगपुर मार्ग पर सफेद रंग की स्विफ्ट कार सवार आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया।
आरोपियों ने कथित तौर पर खुद को “बजरंग दल एवं पुलिस वाला” बताते हुए प्रार्थी और उसके साथियों को डराया-धमकाया। इस दौरान गाली-गलौज और मारपीट करने का भी आरोप है।
अपहरण कर 43,800 रुपये की लूट…
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने प्रार्थी को जबरन अपने साथ कार में बैठाया और दुगली की ओर ले गए। रास्ते में उससे 13,800 रुपये नकद और PhonePe के जरिए 30,000 रुपये जबरन ट्रांसफर करवाए गए। इस तरह कुल 43,800 रुपये की लूट की गई।
मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 40/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पहले ही 3 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार
जांच के दौरान मगरलोड पुलिस ने मामले में शामिल तीन आरोपियों ओमकार कुर्रे (40), चांद कुर्रे (19) और राहुल कुर्रे (26) को 6 मार्च 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।
पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मारुति स्विफ्ट कार, दो मोबाइल फोन और लूटी गई रकम में से शेष नकदी बरामद की थी। जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 7.58 लाख रुपये बताई गई है।
लंबे समय से फरार थे विकास और साहिल
वारदात के बाद सह-आरोपी विकास आडिल और साहिल अली फरार चल रहे थे। पुलिस के अनुसार, दोनों की लगातार पतासाजी की जा रही थी। मुखबिर से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों की घेराबंदी कर उन्हें अभिरक्षा में लिया।
पूछताछ के दौरान पुलिस ने दोनों की घटना में संलिप्तता सामने आने का दावा किया। आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर लूट की रकम में उनके हिस्से की बची हुई नकदी भी बरामद कर जब्त की गई।
दोनों आरोपी जेल भेजे गए…
पुलिस के मुताबिक, पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद विकास आडिल और साहिल अली को अपराध क्रमांक 40/2026 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। दोनों को प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुद के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
धमतरी पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जारी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।