छत्तीसगढ़

CG- प्रधान आरक्षक की पत्नी-बेटी की हत्या मामले में 4 आरोपी दोषी, पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने के केस में कुलदीप साहू को इतने साल की कठोर सजा…..

सूरजपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो अहम मामलों में सुनवाई करते हुए फैसले सुनाया है। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को हत्या का दोषी माना है। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा प्रधान आरक्षक उदय सिंह पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश मामले में आरोपी कुलदीप साहू को 10 साल की सजा सुनाई गई है।

आज कोर्ट में दोनों मामलों की सुनवाई को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए न्यायालय परिसर में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद अब लोगों की नजर 8 अक्टूबर को होने वाली सजा पर सुनवाई पर है।

जानिए क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 13 अक्टूबर 2024 की रात सूरजपुर में प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। चौपाटी में आदतन अपराधी कुलदीप साहू ने प्रधान आरक्षक तालिब शेख पर बहस के दौरान होटल में कढ़ाई में रखा खौलते हुआ तेल फेंक दिया। मामले की जानकारी के बाद कुलदीप के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई। इस दौरान अंधेरे में वह एक कार में बैठा हुआ था, इस दौरान उसने पैदल खोजबीन कर रहे पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया।

इसी बीच शहर से बाहर महगंवा स्थित प्रधान आरक्षक तालिब शेख के किराए के मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तभी तालिब शेख की पत्नी ने अपने पति को कॉल किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। उसके बाद तालिब शेख ने भी अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। इसके बाद प्रधान आरक्षक को अंदेशा हुआ और घर पहुंचा. जहां प्रधान आरक्षक शेख ने देखा कि घर में खून फैला हुआ था, बीवी और बच्ची घर पर नहीं थे। वहीं घर के बाहर चाकू मिला और काफी सरगर्मी से तलाश शुरू की गई तो पत्नी और बेटी की लाश शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर मिली थी।

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