छत्तीसगढ़

CG ब्रेकिंग : इस विभाग के 44 कर्मचारियों बर्खास्त, हाई कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई, जाने पूरा मामला…..

रायगढ़। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप में पशु चिकित्सा विभाग के 44 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है।जेडी पशु चिकित्सा सेवाएं ने बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है। भर्ती के दौरान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन करने का आरोप भी है। हाई कोर्ट के आदेश पर जेडी पशु चिकित्सा सेवाएं ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में की गई गड़बड़ी को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी।

वर्ष 2012 में रायगढ़ जिले में पशु चिकित्सा विभाग में चतुर्थ श्रेणी आकस्मिक निधि के अंतर्गत स्वच्छकर्ता/परिचारक सह चौकीदार पदों पर की गई सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन में भर्ती के लिए तय मापदंड व नियमों का सीधेतौर पर उल्लंघन करने का आरोप लगा था। भर्ती के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच गया था। दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया की नए सिरे से जांच कराने और नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश कलेक्टर रायगढ़ का दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में जेडी पशु चिकितसा सेवाएं ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया के दौरान मापदंडों का सीधेतौर पर उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए भर्ती प्रक्रिया काे निरस्त करने की अनुशंसा की थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जेडी ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करते हुए सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है।

0 जांच कमेटी को ये मिली गफलत

दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का पालन न होना

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति आरक्षण नियमों की अवहेलना

महिला आरक्षण का उल्लंघन

मेरिट सूची का प्रकाशन न करना

घोषित पदों से अधिक संख्या में भर्ती

उत्तर पुस्तिकाओं का अनुचित मूल्यांकन

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति आरक्षण नियमों की अवहेलना

0 अपने आदेश में कोर्ट ने यह कहा था

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को लेकर ना केवल नाराजगी जाहिर की थी साथ ही भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने कलेक्टर रायगढ़ व जेडी पशु चिकित्सा सेवाएं को नोटिस जारी कर प्रक्रिया की गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए पुनः जांच कर सेवा समाप्ति की कार्रवाई का निर्देश दिया था।

देखें आदेश…

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