छत्तीसगढ़

CG – पुरानी रंजिश के चलते नाबालिक द्वारा अपने ही नाबालिक साथी के पेट में किया चाकू से वार, विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालक को गिरफ्तार कर बाल सम्प्रेक्षण गृह भेजा गया…

थाना बसंतपुर पुलिस की कार्यवाही।

पुरानी रंजिश के चलते नाबालिक द्वारा अपने ही नाबालिक साथी के पेट में किया चाकू से वार।

विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू को पुलिस ने किया जप्त ।

विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालक को गिरफ्तार कर बाल सम्प्रेक्षण गृह भेजा गया।

उपद्रव करने वाले अनावेदकगणों के विरूद्व की गई प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् कार्यवाही कर जेल भेजा गया।

अनावेदकगणों को गिरफ्तार कर श्रीमान एस0डी0एम0 न्यायालय पेश किया गया।

नाम अनावेदकगण :-

01 राकेश खण्डेलवाल पिता स्व0 शीतल प्रसाद खण्डेलवाल उम्र 45 साल निवासी तुलसीपुर बख्तावरचाल थाना
कोतवाली जिला राजनांदगाव।

02. दीलशाद अहमद पिता सरीफ अहमद उम्र 42 साल निवासी स्टेशनपारा पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव।

राजनांदगांव।

विवरण :- इस प्रकार है कि प्रार्थी (नाबालिक) ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 25.05.2025 को यह अपने घर में था तभी रात्रि 08ः00 बजे के लगभग विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालक द्वारा इसे फोन लगाकर मछली मार्केट के पीछे लाना पास बुलाने पर प्रार्थी अपनी साथी के साथ वहॉ पर गया और विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालक द्वारा इसका मोबाईल मांगकर फ्लाईट मोड में कर अपने पास रखे धारदार चाकू से हत्या करने की नियत से प्रार्थी के पेट में वार कर हमला किया। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में धारा 109 भारतीय न्याय संहिता के तहत् अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के दिशा निर्देश पर निरीक्षक एमन साहू थाना प्रभारी बसंतपुर नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु पृथक से टीम गठित किया गया। गठित टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार किया। विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त सब्जी कांटने का चाकू जप्त कर विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय किशोर न्यायाबोड के समक्ष पेश किया गया। विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालक का वारंट प्राप्त होने उपरान्त बाल सम्प्रेक्षण गृह दाखिल किया गया।

प्रार्थी शमसुल आमल पिता मो0 आलम उम्र 32 साल निवासी तुलसीपुर बख्तावर चाल राजनांदगांव का दिनांक 25.05.25 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी राकेश खण्डेलवाल निवासी तुलसीपुर राजनांदगांव एवं दीलशाद आलम निवासी स्टेशनपारा राजनांदगांव का इसे मां बहन अश्लील गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्व कर आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगणो के विरूद्व पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओ के तहत् कार्यवाही कर माननीय एस0डी0एम0 न्यायालय पेश किया गया जहाँ से जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल दाखिल किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू, उनि. नरेश सार्वा, सउनि. जीवराज रावटे, प्र0आर0 किशोर यादव, आरक्षक प्रवीण मेश्राम, आशीष मानिकपुरी, कुश बघेल, मोहसीन खान की विशेष भूमिका रही।

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