छत्तीसगढ़

वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण पर की सख्त कार्रवाई, आरोपी को भेजा गया जेल।

कवर्धा/पंडरिया/ वन परिक्षेत्र पंडरिया (पूर्व) के अंतर्गत चतरी परिसर के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 527 में अवैध अतिक्रमण की सूचना पर वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिक्रमित भूमि को खाली कराया। यह कार्रवाई वनमंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल के निर्देशन, उपवनमंडलाधिकारी सुयश धर दीवान के मार्गदर्शन एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी महेन्द्र कुमार जोशी के नेतृत्व में की गई।

प्रकरण में ग्राम मंगली, थाना कुकदूर निवासी मानसिंह, पिता सूतन गोड़ के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को 3 जून 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंडरिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया,जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

जिले में वन भूमि पर अवैध कब्जा और पेड़ों की कटाई की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसे मामलों पर समय रहते कठोर कार्रवाई आवश्यक है, जिससे वनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आमतौर पर वर्ष भर में कुछ ही मामलों में इस तरह की कठोर कार्रवाई देखने को मिलती है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे प्रत्येक मामले में तुरंत कार्रवाई हो, ताकि जंगल और वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके।

इस कार्रवाई में वन परिक्षेत्र पंडरिया (पूर्व) एवं (पश्चिम) के वन अमले द्वारा संयुक्त रूप से सहयोग किया गया। कार्रवाई में उपवनक्षेत्रपाल चैनदास खुटियाले, वनपाल संतोष सिंह साकत,दिलीप कुमार चंद्राकर,सुभाष चंद्र भारद्वाज, जोधन सिंह ठाकुर, तथा वनरक्षक सुदर्शन साहू, अमरवीर मरकाम, कु.उमेश्वरी श्याम और सीमा टांडिया की सराहनीय भूमिका रही।

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