छत्तीसगढ़

CG Crime News : नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया युवक, मांग भरकर बनाया पत्नी और किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार…

मोहला-मानपुर। जिले में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और अनाचार के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रायपुर निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा किया और मंदिर में उसकी मांग भरकर उसे पत्नी का रूप देकर अपने रायपुर स्थित घर में रखा था। मानपुर थाना पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि पीड़िता को सकुशल मुक्त कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

मानपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ईश्वर ध्रुव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक क्षेत्रवासी महिला ने बीते 25 जून को बतौर प्रार्थी मानपुर थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 जून को अपराह्न करीब 3 बजे उसकी नाबालिग बेटी घर वालों को बिना कुछ बताए कहीं चली गई है। रिपोर्ट में प्रार्थी महिला ने संदेह जाहिर किया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।

महिला की रिपोर्ट पर थाने में धारा 137 (2) बीएनएस कायम कर मामले की विवेचना पुलिस ने शुरू की। विवेचना के दौरान उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन से थाना प्रभारी ईश्वर ध्रुव के नेतृत्व में एक टीम गठित कर पुलिस ने उक्त नाबालिक लड़की की गहन पता तलाश किया गया। पता तलाश व विवेचना के दरमियान विभिन्न कड़ियों से कड़ी जोड़कर मानपुर पुलिस की टीम रायपुर पहुंची तथा संदेह के दायरे में आए रायपुर के ट्रांसपोर्ट नगर वार्ड नंबर 12 निवासी 18 वर्षीय युवक किशन रजक के घर पर दबिश दी। जहां उक्त नाबालिक लड़की पुलिस को मिली। लड़की को अपने कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा युवक किशन रजक को भी गिरफ्तार कर मानपुर थाने लाया गया।

नाबालिक लड़की की बरामदगी उपरांत दस्तयाब कर महिला पुलिस अफसर से नाबालिक लड़की का कथन लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की के कथन में पाया गया कि आरोपी किशन रजक गिफ्ट लेने जाने के बहाने लड़की को उसके गृहग्राम से बालोद जिले के झलमला ग्राम स्थित गंगा मैया मंदिर ले गया। मंदिर में आरोपी युवक ने नाबालिक लड़की की मांग भरकर उससे शादी कर ली और अपने रायपुर स्थित निवासगृह में लड़की को लेजाकर उसके साथ आरोपी युवक ने मना करने के बावजूद जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया।

नाबालिक लड़की के उक्त कथन के आधार पर थाने में दर्ज प्रकरण में धारा 65(1), 83 बीएनएस व 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। साथ ही दर्ज धाराओं के तहत आरोपी किशन रजक पिता प्यारे लाल रजक को न्यायालय में पेश कर राजनांदगांव जिला जेल दाखिल करा दिया गया।

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