राजस्थान
जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति गठित

भीलवाड़ा। बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले में जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति गठित जिसका कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए रहेगा एवं इसकी बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार आयोजित की जाएगी। सासंद प्रवक्ता विनोद झूरानी ने बताया कि समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर भीलवाड़ा, उप श्रम आयुक्त सदस्य सचिव एवं पुरण डिडवनिया नंद किशोर बैरवा, हीरालाल बोहरा,नंदलाल सैनी और प्रेम विश्नोई को सदस्य मनोनीत किया गया है। यह समिति श्रमिकों के हितों के लिये कार्य करेगी। श्रमिको के लिये राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य यह समिति करेगी।