छत्तीसगढ़

CG – जीजा ने 50 हजार में दी सुपारी, नशे में धुत्त साले ने दूसरे की कर दी हत्या, ऐसे हुआ सुपारी किलिंग हत्याकांड का खुलासा….

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में हुए सनसनीखेज सुपारी किलिंग हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि पूर्व सोसायटी प्रबंधक नेतराम साहू ने व्हाट्सएप पर शख्स की फोटो भेजी और हत्या के लिए 50 हजार की सुपारी दी, लेकिन नशे में धुत्त शराबी सुपारी किलर ने दूसरे व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया. इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस कप्तान भोजराम पटेल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 10 सितंबर को रात करीब 9 बजे हेमचंद और हेमप्रसाद नवोदय विद्यालय के सामने रोड किनारे बैठे थे, तभी अज्ञात लोगों ने लोहे की रॉड से हमला किया. हेमप्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हेमचंद किसी तरह भाग निकला.

50 हजार में दी सुपारी

गिरफ्तार मुख्य आरोपी नेतराम साहू ने पूछताछ में बताया कि “तुलसी साहू और उसका बेटा नरेंद्र उर्फ पप्पू, मेरे खिलाफ धान खरीदी में अनियमितता को लेकर कोर्ट में परिवाद कर चुके थे. मेरी नौकरी चली गई थी. कोर्ट से बहाली के बाद भी वे लोग मुझे ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने दे रहे थे. इसी कारण मैंने पप्पू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.”

व्हाट्सएप भेजी तस्वीर

नेतराम ने अपने साले सुनील साहू को हत्या की सुपारी दी और व्हाट्सएप पर पप्पू की तस्वीर भेजते हुए कहा, “ यह आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा है. तुम अपने दोस्तों को लेकर इसे खत्म कर दो. तुम्हें 50 हजार रुपए दूंगा.” फिर क्या था सेल साहब सुनील साहू ने अपने दोस्त शुभम पाल, गौकरण साहू और एक विधि से संघर्षरत बालक के साथ मिलकर 10 सितंबर की शाम चारों ने छत से लोहे के पाइप निकालकर रखे.

नशे में गलत युवक को मार डाला

रात 8.30 बजे नेतराम ने फोन कर बताया – “टारगेट रोड किनारे शराब पी रहा है, वहीं उसकी बाइक खड़ी है. वहीं मार देना.” चारों आरोपी वहां पहुंचे, शराब पीने लगे और दो युवकों को बैठे देखा. शुभम ने पूछा – “तुममें से पप्पू कौन है?” जवाब मिला – “हम पप्पू नहीं हैं.” इसके बावजूद सुनील ने एक युवक (हेमप्रसाद) के सिर पर पीछे से लोहे की पाइप से दो वार किए और शुभम ने उसके सीने व चेहरे पर हमला किया. साथ बैठे हेमचंद साहू किसी तरह भाग निकला. दरअसल, जिसे मारना था, वो पप्पू नहीं था. सुपारी किलर ने नशे में गलत युवक को मार डाला.

मुखबिर की सूचना पर सुनील साहू को ग्राम झझपुरीकलां से हिरासत में लिया गया. पूछताछ में उसने पूरी साजिश कबूल की. इसके बाद शुभम पाल, गौकरण साहू और विधि से संघर्षरत बालक को भी अपराध क्रमांक 53/2025 के तहत धारा 103(1), 309(4), 238, 61(2)(A), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया. हत्या में प्रयुक्त दो लोहे की पाइप, लूटा गया मोबाइल और मोटर साइकिल, वारदात में प्रयुक्त बोलेरो वाहन (CG-28 N-4552) भी बरामद कर लिए गए.

गिरफ्तार आरोपियों में

43 वर्षीय नेतराम साहू निवासी सिल्ली, हाल झगरहट्टा,

20 वर्षीय सुनील साहू निवासी पौनी पौंसेरा, थाना पंडरिया,

18 वर्षीय शुभम पाल वार्ड 15, चकरभांठा,

20 वर्षीय गौकरण साहू निवासी बड़े पौनी, थाना फास्टरपुर

एक विधि से संघर्षरत बालक (गोपनीय) नाबालिग शामिल है.

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