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कृषि भूमि बाजार मूल्य निर्धारण नियमों में संशोधन….

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन ने भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब तक लागू “छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत नियम, 2000” का नाम बदलकर “छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000” कर दिया गया है।

नए संशोधनों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि का बाजार मूल्य अब हेक्टेयर दर से निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ग मीटर के आधार पर गणना की पूर्व प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।

इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तित भूमि के मूल्य निर्धारण में भी बदलाव किया गया है। पहले इसके लिए सिंचित भूमि की दर से ढाई गुना मूल्य लिया जाता था, लेकिन अब यह प्रावधान हटाकर केवल हेक्टेयर दर से ही मूल्य तय किया जाएगा।

राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि इन संशोधनों को दस्तावेजों के पंजीयन एवं प्रभार्य शुल्क निर्धारण में लागू किया जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नए प्रावधानों की जानकारी अधीनस्थ कर्मचारियों को दें ताकि भूमि पंजीयन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

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