छत्तीसगढ़

कबीरधाम पुलिस की सख्त कार्रवाई — देर रात डीजे बजाने पर इस वर्ष की पहली बड़ी कार्यवाही न्यायालय ने डीजे सिस्टम राजसात करने और वाहन स्वामी पर जुर्माना लगाने का दिया आदेश।

कवर्धा/जिले में ध्वनि प्रदूषण और न्यायालयीय निर्देशों के उल्लंघन के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। थाना कवर्धा क्षेत्रांतर्गत गंगानगर में डीजे बंगला के पास दिनांक 18 अक्टूबर की रात्रि में पिकअप वाहन क्रमांक CG-09 JE-6147 में तेज ध्वनि में फिल्मी गीत बजाने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।

वाहन चालक गुलशन सिंह राजपूत पिता डाकोर सिंह राजपूत, उम्र 21 वर्ष, निवासी अमलीडिह के विरुद्ध धारा 3, 5, 15 छ.ग. कोलाहल अधिनियम 2000 के तहत इस्तगासा पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

मौके से 8 नग स्पीकर, डीजे साउंड सिस्टम एवं वाहन जब्त कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने 24 अक्टूबर को डीजे सिस्टम को राजसात करने तथा वाहन स्वामी पर ₹1000 का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया।

गौरतलब है कि जिले के सभी डीजे संचालकों की बैठक स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा ली गई थी, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी आयोजन में देर रात या अत्यधिक ध्वनि में डीजे नहीं बजाया जाएगा। इसके बावजूद लापरवाही करने पर यह वर्ष की पहली बड़ी कार्यवाही की गई है।

कबीरधाम पुलिस ने चेतावनी दी है कि आगे से यदि किसी भी आयोजन में देर रात तेज आवाज में डीजे बजाया गया तो कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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