CG PSC Exam : इस तारीख को होगी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड…..
रायपुर। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की लिखित परीक्षा की तरीख का ऐलान कर दिया गया है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2024 की लिखित परीक्षा 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाएगी। इसके लिए परीक्षा तिथि के 10 दिन पहले आयोग की ओर से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। 33 जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रो पर आयोजित की जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर होमपेज पर एसएसई एडमिट कार्ड 2024 लिंक पर क्लिक कर अभ्यर्थी डाऊनलोड कर सकते हैं।
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2024 की लिखित परीक्षा 9 फरवरी 2025 (रविवार) को दो सत्रों में 33 जिलों क्रमशः सरगुजा (अम्बिकापुर), कोरिया (बैकुण्ठपुर), बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, दन्तेवाड़ा, बस्तर (जगदलपुर), जांजगीर-चांपा, जशपुर, कवर्धा, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार-भाटापारा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, गरियाबंद, नारायणपुर, कोण्डागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बालोद, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, मुंगेली, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है।
वर्तमान में जारी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2024 में दिव्यांगजनों को सह-लेखक की सुविधा दिये जाने/अथवा रखे जाने की अनुमति दिये जाने संबंधी विस्तृत निर्देश उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 03/2024/परीक्षा 26.11.2024 में जारी किये गये हैं। अतः ऐसे सभी दिव्यांग अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा सहलेखक की व्यवस्था करने का विकल्प का चयन किया गया है वे अभ्यर्थी सहलेखक के साथ सहलेखक रखे जाने की अनुमति लेने के संबंध में अथवा जिन्होंने जिला / संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने का विकल्प लिया है, वे सभी विज्ञापन में उल्लेखित समस्त प्रमाण पत्रों के साथ परीक्षा तिथि के 5 दिवस पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय से अनिवार्यतः संपर्क करें।
अभ्यर्थी एवं उनके सहलेखक द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2024 में केल्क्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी एवं सहलेखक को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर और स्मार्ट वॉच लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट, उद्दण्ड आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।