डोंगरगांव नगर पंचायत दिनांक 12 सितंबर से 19 तक के लिए पूर्ण लॉक डाउन घोषित हुआ है।
नगर के व्यापारियों द्वारा sdm से आज ही मिलकर निवेदन किया गया था
कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) -:आदेश
a/3581/t inaf /2na trentr, fte 10/09/2020
नगर पंचायत सरगांव क्षेत्र में में कोरोना (कोविड-16) के मरीजों की संख्या में अति वृद्धि दर को पैरो एए एवं जनप्रतिनिधियों, सामाजिक व्यापारिक संगठनों द्वारा लगातार की रही लििित मांग के आधार पर संपूर्ण नगरीय क्षेत्र डोगरगान को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, यही दिनांक 11/09/2020 दिन शुक्रवार 900 बजे से दिनांक 20/01/2020 दिन रविवार प्रात: 7.00 बजे तक सभी कासायिक प्रतिक्षान/संस्थान
बंद रखे जाने हेतु आदेशित है।
- उपरोक्त प्रतिबंध से कैवत अस्पताल मेडिकल शॉप, शासकीय/शासकीय कार्यालय, बैंक, में किया (न्यूज पेपर गिरेगा), पेट्रोल एवं गैर को मुजा रखा जाता है।
३ ी/फल मार्केट बंद रहेगा, राम्जी/कत विक्रेता होम डिलीवरी या री के माध्यम से कर पाएंगे
से पू-पूम कर सामने/कल विक्रय कर रखेंगे। 1 खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग (यथा राईस मिल, दाल मित, पोहा मिल आदि) यथावत संचालित होंगे।
दूध डेयरी पाले सुबह 700 बजे बजे तक गिरा कर दूध बंग सकेगे, किन्तु जनवरी दूध, दही, पनीर, खोया के अलावा अन्य सामाग्री विजय की अनुमति नहीं होगी तो शाम 600 बजे से रात्रि 800 बजे तक पेल होग डिलीवरी कर सकेंगे।
किराना दुकानें बंद रहेगी, किराना व्यापारी होम डिलीवरी के माध्यम से की आपूर्ति कर सकेंगे। ६ किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस, जिम पार्क, क्लब, धार्मिक स्थल,
खाद्य सामाग्री
सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रत्याधित रहे। 7. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। मुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ण के कम में बाहर आने पर सामाजिक दूरी की दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों को पर से बाहर जाने को प्रतिबंधित किया जाता है। पर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र सांथ रखना होगा। नागरिक द्वारा मास्क नही पहनने पर और सोशल डिस्टेसिंग का पालन नाही करने पर अर्थदण्ड लगाने व कोविड एक्ट की उल्लंघन हेतु दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।