छत्तीसगढ़

CG ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ में यहां धारा-163 लागू, इन कार्यों पर रहेगा पूर्णत: प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश…..

कोरिया। कोरिया जिले के सोनहत तहसील अंतर्गत ग्राम कटगोड़ी में पुरानी रंजिश पर भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह की हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिती को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात धारा 163 लागू कर दी है।

कलेक्टर रोक्तिमा यादव द्वारा जारी आदेश के साथ ही चिन्हांकित क्षेत्र महलपारा बैकुन्ठपुर, नौगई के साथ भरत सिंह के कटगोड़ी स्थित केशर प्लांट एरिया के 300 मीटर तक किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर जुलूस, धरना-प्रदर्शन और आमसभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही क्षेत्र में न ही आपत्तिजक नारे लगाए जाएंगे और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित किए जाएंगे।

बता दें कि मंगलवार दोपहर को हुए विवाद के बाद रात में करीबन 10.30 बजे लल्ला सिंह उर्फ भरत कुमार सिंह अपने साथी योगेन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह, मयंक सिंह एवं नागेन्द्र सिंह के साथ ग्राम कटगोड़ी में मनोज त्रिपाठी के घर के सामने गए। जहां पुराने विवाद पर मनोज त्रिपाठी, निशांत त्रिपाठी एवं अन्य ने भरत सिंह के फार्च्यूनर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। जिससे भरत सिंह की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं उनके साथी नागेन्द्र सिंह व विरेन्द्र सिंह की ईलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

देखें कलेक्टर का आदेश

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